iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके विदेशों से कोपरा के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 14 जून को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें कहा गया था कि आईटीसी (NS:ITC) (एच एस) कोड 1203 00 00 के तहत आने वाले कोपरा का आयात अब तक राज्य व्यापार उपक्रमों द्वारा किया जा रहा था जिसके तहत नैफेड के माध्यम से इसे मंगाने की अनुमति दी गई थी मगर अब इसके आयात को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के खंड 3 के साथ पठित खंड 5 (समय-समय पर यथा संशोधित), विदेश व्यापार नीति (एफटीसी) 2023 के अनुच्छेद 1.02 एवं 2.01 के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद द्वारा आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 12 के तहत कोपरा की आयात नीति एवं नीतिगत शर्तों में संशोधन करती है और इसके माध्यम से कोपरा के आयात को प्रतिबंधित करने की घोषणा करती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब सरकारी व्यापारिक उपक्रम भी इसका आयात नहीं कर पाएंगे।
व्यापार विश्लेषकों के अनुसार कोपरा बाजार पर इसका कोई स्थायी एवं वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि सरकारी एजेंसियां आमतौर पर बाहर से इसका आयात नहीं कर रही हैं।
लेकिन आयात पूरी तरह बंद होने का थोड़ा-बहुत मनोवैज्ञानिक असर कोपरा के दाम पर पड़ने की संभावना है क्योंकि उत्पादकों एवं व्यापारियों को इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि दाम में बढ़ोत्तरी होने पर विदेशों से सस्ते माल का आयात किया जा सकता है।