iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महनिदेशालय (डीजीएफटी) ने भारत के राजपत्र (गजट ऑफ इंडिया) में 3 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना जारी करके भूटान से 17 हजार टन ताजा (हरी) सुपारी का आयात अब एलसीएस चामुर्ची (आईएनसीएचएमबी) के माध्यम से भी करने की अनुमति प्रदान कर दी है जबकि अभी तक केवल एफपीएस जयगांव (आईएमजेआईजीबी) के जरिए ही इसे मांगने की स्वीकृति थी।
अधिसूचना के अनुसार आईटीसी (NS:ITC) (एचएस) कोड संख्या 08028010 के तहत साबुत सुपारी का आयात आमतौर पर प्रतिबंधित है लेकिन अगर सीआईएफ मूल्य 351 रुपए प्रति किलो अथवा इससे ज्यादा है तो इसका आयात किया जा सकता है।
न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्ते 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों तथा सेज में मौजूद इकाइयों पर लागू नहीं होगी लेकिन उन्हें आयातित माल की बिक्री घरेलू बाजार में करने की अनुमति नहीं होगी।
भूटान से प्रति वर्ष 17 हजार टन ताजा (हरी) सुपारी का आयात करने की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए 351 रुपए प्रति किलो के न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त लागू नहीं होगी। इसका आयात किसी भी मूल्य पर किया जा सकेगा।
लेकिन यह माल केवल जयगांव और चामुर्ची के एलसीएस पर ही मंगाया जा सकेगा और इसके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय से वैध पत्तन-विशिष्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। अभी तक केवल वैध पंजीकरण (सामान्य) प्रमाण पत्र लेना ही जरुरी था।
इसके साथ ही भूटान से अब 17 हजार टन सुपारी का जो आयात होगा उसे एक के बजाए दो केन्द्रों पर मंगाया जा सकेगा। डीजीएफटी द्वारा 28 सितम्बर 2022 को एक अधिसूचना जारी करके और फिर 20 मार्च 2023 को एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से जयगांव एलसीएस पर आयात के लिए जिन शर्तों का निर्धारण किया गया था वे सभी शर्ते चामुर्ची एलसीएस के लिए भी लागू मानी जाएंगी।