iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने सभी चीनी मिलों को घरेलू बाजार में बिक्री का आंकड़ा तैयार करके आवश्यक दस्तावेजो के साथ उसे पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।
एक सर्कुलर में कहा गया है कि चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय शुगर (कंट्रोल) आर्डर 1966 तथा शुगर प्राइस कंट्रोल आर्डर 2018 के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार है।
शुगर प्राइस कंट्रोल आर्डर 2018 के तहत सभी चीनी मिलों के लिए मासिक आधार पर चीनी की स्टॉक सीमा नियत की जाती है और मिलें इसका उल्लंघन नहीं कर सकती हैं।
आंकड़ों की सटीकता का स्तर बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से, कि समूचे देश में सभी चीनी मिलों द्वारा स्टॉक धारिता सीमा का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
सभी चीनी मिलों से आग्रह किया जाता है कि वे जीएसटी आर 1 की एक प्रतिलिपि (कॉपी), जो पीडीएफ फार्मेट में हो, के साथ-साथ रिपोर्ट की क्रम संख्या 12 में जमा विवरण प्रस्तुत करे जिसमें जून माह के लिए जीएसटी एन पोर्टल पर मिलों द्वारा एचएसएन कोड के अनुरूप विवरण अपलोड किया गया है। अपलोड होने वाले विवरण (कंटेंट) का प्रारूप भी दिया गया है।
समूह की चीनी मिलों के लिए कहा गया है कि ग्रुप उसी प्रारूप में अलग-अलग मिल बार विवरण के साथ रिपोर्ट की साझीदारी कर सकते हैं जिसे उपरोक्त जीएसटी आर 1 के क्रमांक 12 का विवरण जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
ध्यान देने की बात है कि यह सूचना देना चीनी कोटा का आवंटन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है और जुलाई 2023 के लिए उन मिलों को चीनी का मासिक कोटा आवंटित नहीं किया जाएगा जो सही समय पर यह सूचना जमा करने में विफल रहेंगी।