iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 28 जुलाई को एक अधिसूचना जारी करके राइस ब्रान एक्सट्रैक्शन के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है जो 30 नवम्बर 2023 तक प्रभावी रहेगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि आईटीसी (NS:ITC) एच एस कोड 2306 के तहत आने वाले ऑयल केक एवं अन्य ठोस अवशेष, चाहे वह किसी भी रूप में हो, का निर्यात अब तक नियंत्रण मुक्त था मगर अब उसे प्रतिबंधित सूची में शामिल कर लिया गया है। 30 नवम्बर 2023 तक देश से इसका शिपमेंट बंद रहेगा।
ध्यान देने की बात है कि सरकार आगामी खतरे को ध्यान में रखते हुए धान चावल एवं इससे निर्मित उत्पादों के सम्बन्ध में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है और घरेलू प्रभाग में इसकी पर्याप्त आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सख्त कदम उठा रही है।
कच्चे (सफेद) चावल के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध इसी प्रयास का एक हिस्सा है। अब डि ऑयल्ड राइस ब्रान का निर्यात रोक दिया गया है। भारत से इसका निर्यात मुख्यत: वियतनाम एवं ताइवान जैसे देशों को होता है।
कुछ अन्य देश भी थोड़ी-बहुत मात्रा में इसे मंगाते हैं। भारत से प्रति वर्ष औसतन 4.50-5.00 लाख टन राइस ब्रान डीओसी का शिपमेंट किया जाता है।