iGrain India - नई दिल्ली । वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने गैर बासमती सफेद (कच्चे) चावल के निर्यात की शर्तों पर एक बार फिर स्पष्टीकरण दिया है।
29 अगस्त को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है की 20 जुलाई 2023 को सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन दो शर्तों में से किसी एक का पालन करने पर निर्यातक को 30 अक्टूबर 2023 तक इसका शिपमेंट करने की अनुमति दी गई थी।
भारत के राजपत्र (गजट ऑफ इंडिया) में 20 जुलाई 2023 को 21.57.01 बजे अधिसूचना प्रकाशित हुई थी और इसके आधार पर ही शर्तों के परिचालन का मूल्यांकन होगा।
अधिसूचना की शर्त के अनुसार गैर बासमती सफेद चावल की खेप 20 जुलाई 2023 को 21.57.01 बजे से पूर्व सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौंपी गई हो और वह सीमा शुल्क प्रणाली में पंजीकृत हो गई हैं।
अथवा चावल की खेप 20 जुलाई 2023 को 21.57.01 बजे से पहले निर्यात उद्देश्य हेतु सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश कर गई हो और उस पर समय तथा तारीख की मुहर भी लग गई हो।
सत्यापन योग्य प्रमाण के साथ सीमा शुल्क स्टेशन के सम्बन्धित अभिरक्षक (कस्टोडियन) की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (सिस्टम) में वह पंजीकृत हो गई है।
यदि निर्यात शुल्क का भुगतान 20 जुलाई 2023 को इस अधिसूचना के जारी होने से पहले यानी 21.57.01 बजे से पूर्व कर दिया गया हो तो भी निर्यात की अनुमति होगी।
दरअसल यह संदेह पैदा हो गया था कि इन शर्तों में से किसी एक का पालन करने के लिए वास्तविक समय क्या है ? इसको दूर करने के लिए महानिदेशालय ने अपनी नई अधिसूचना में कहा है कि जहां कहीं 20 जुलाई 2023 की अधिसूचना से पूर्व" शब्द / वाक्यांश आया है उसका मतलब 20.07.2023 को 21.57.01 बजे से पहले है।
20 जुलाई की अधिसूचना जारी हुई है। निर्यात शिपमेंट की अंतिम समय सीमा 30 अक्टूबर 2023 ही रहेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सनद रहे कि प्रतिबंध की घोषणा होने से पूर्व गैर बासमती सफेद चावल पर 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लागू था।