iGrain India - नई दिल्ली । घरेलू प्रभाग में चीनी की आपूर्ति एवं उपलब्धता की स्थिति सुगम बनाने तथा कीमतों में तेजी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नया कदम उठाते हुए देश भर की सभी चीनी मिलों को निर्देश दिया है कि वे जिन व्यापारियों एवं मान्यता प्राप्त डीलर्स को चीनी की बिक्री करनी हैं इसका सम्पूर्ण ब्यौरा सरकार को उपलब्ध करवाए।
केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीनस्थ चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि व्यापारियों। डीलर्स के बारे में विस्तृत विवरण एक निश्चित प्रारूप में दिया जाना चाहिए जिसमें उस फर्म की श्रेणी (व्यापारी / होल सेलर / रिटेलर्स / प्रोसेसर्स), उसका नाम, राज्य, जिला, पूरा पता, प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, फर्म में उसका दर्जा, ई-मेल, मोबाइल नम्बर, पैन नम्बर, जीएसटी नम्बर, तथा बेची गई चीनी की मात्रा आदि की स्पष्ट जानकारी दी गई हो।
निर्देश में कहा गया है कि मई, जून, जुलाई तथा अगस्त 2023 के दौरान किस फर्म को कितनी मात्रा में चीनी की बिक्री की गई उसका माहवार अलग-अलग विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
निदेशालय ने इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा), नेशनल फेडरेशन ऑफ को ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लि० (एनएफसीएसएफ) तथा ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन (एआईएसटीए) के साथ-साथ सभी उत्पादक राज्यों के प्रधान सचिव एवं चीन / खाद्य सचिव को पत्र भेजकर इस मामले में पूरा सहयोग देने एवं चीनी मिलों को पूरा विवरण भेजने की सलाह देने का अनुरोध किया है।
निदेशालय ने कहा है कि निश्चित प्रारूप में चीनी मिलों को सम्पूर्ण विवरण 12 सितम्बर 2023 तक अवश्य भेज देना चाहिए ताकि उसकी समीक्षा करने आगे की रणनीति यथाशीघ्र बनाई जा सके।
सरकार व्यापारियों / डीलर्स / होल सेलर्स, बड़ी रिटेल चेन्स तथा प्रोसेसर्स आदि के पास उपलब्ध चीनी के कुल स्टॉक का सम्पूर्ण आंकड़ा प्राप्त करना चाहती है ताकि घरेलू प्रभाग में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और इसका दाम भी उचित स्तर पर रखा जा सके।
त्यौहारी सीजन में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने में इससे काफी सहायता मिलेगी। सरकार की नजर चीनी का स्टॉक करने वालों पर टिकी हुई है।