iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने देश में चीनी के सभी व्यापारियों / होल सेलर्स, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर्स तथा मिलर्स / प्रोसेसर्स को उसके पास उपलब्ध चीनी के स्टॉक का विवरण सरकारी पोर्टल पर तत्काल अपलोड करने और प्रत्येक सोमवार को उसका अद्यत्न (अपडेट) करने का निर्देश दिया है।
प्रांतीय मुख्य सचिवों को प्रेषित पत्र में खाद्य विभाग ने कहा है कि घरेलू प्रभाग में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को उचित दाम पर इसे मुहैया करवाने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है और इस पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। स्टॉक विवरण खुलासे के निर्देश को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्यों के सहयोग की आवश्यकता है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक विवरण तत्काल प्रस्तुत किया जाना चाहिए और प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन के स्टॉक की नवीनतम जानकारी दी जानी चाहिए।
राज्यों के मुख्य सचिवों से आग्रह किया गया है कि वे नियमित रूप से चीनी के दाम एवं स्टॉक पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखें ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर इसे प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। इससे चीनी बाजार को स्थिर करने में सहायता मिलेगी।
जिन राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आशय का पत्र भेजा गया है उसमें आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, दिल्ली,
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, पंजाब, नागालैंड, मेघालय, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड, हरियाणा, गोवा, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश शामिल है।
21 सितम्बर 2023 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीनस्थ चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चीनी के सभी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा कारोबारियों, बिग चेन रिटेलर्स तथा मिलर्स / प्रोसेसर्स को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास मौजूद चीनी के पूर्ण स्टॉक का विवरण सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध करवाए और फिर प्रत्येक सोमवार को इसका अपडेट भी जमा करें।