iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने चीनी के कारोबार में संलग्न सभी वैधानिक फर्मों को 17 अक्टूबर तक खाद्य मंत्रालय के वेबसाइट पर अपने स्टॉक के विवरण का खुलासा करने की अंतिम चेतावनी दी है और कहा है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि 23 सितम्बर को खाद्य मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके चीनी क्षेत्र के सभी पक्षकारों- व्यापारियों, स्टॉकिस्टों- डीलरों एवं एजेंटों आदि को उसके वेबसाइट पर स्टॉक पोजीशन का साप्ताहिक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
इसमें प्रोसेसर्स एवं बिग चेन रिटेलर्स भी शामिल हैं। खाद्य मंत्रालय को लगता है कि इस निर्देश के बावजूद कुछ फर्मों ने अभी तक चीनी स्टॉक प्रबंधन प्रणाली में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है।
सम्बद्ध पक्षों को प्रेषित एक पत्र में खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय को ऐसे अनेक दृष्टांत प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है कि अनेक फर्मों जिनके पास चीनी का भारी-भरकम स्टॉक मौजूद है, ने अभी तक अपने आंकड़ों का विवरण नहीं दिया है और अनेक फर्में नियमित आधार पर अपने स्टॉक के अपडेट की जानकारी भी नहीं दे रही हैं।
यह न केवल वैधानिक फ्रेमवर्क का उल्लंघन है बल्कि सम्पूर्ण चीनी बाजार के ताने-बाने को भी प्रभावित करने वाला है। अतः एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि चीनी उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र से संबंधित सभी मान्यता प्राप्त एवं वैधानिक फर्में शुगर मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर तत्काल अपना पंजीकरण करवा लें और चीनी के स्टॉक के बारे में प्रत्येक सप्ताह जानकारी उपलब्ध करवाएं।
इन फर्मों को 17 अक्टूबर तक का समय दिया जा रहा है। इसके बाद सरकार आवश्यक कार्रवाई शुरू कर सकती है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर माह में घरेलू प्रभाग में बिक्री के लिए 28 लाख टन का विशाल फ्री सेल (NS:SAIL) कोटा नियत होने के बावजूद चीनी के दाम में तेजी-मजबूती का माहौल बना हुआ है।