iGrain India - नई दिल्ली । उम्मीद के अनुरूप विदेश महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने चीनी के निर्यात पर लगी रोक की समय सीमा को 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाते हुए अगले आदेश तक जारी रखने की अधिसूचना जारी कर दी है।
भारत के राजपत्र (बजट ऑफ इंडिया) में प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि 28 अक्टूबर 2022 को इस तरह की जो अधिसूचना जारी की गई थी उसमें आंशिक संशोधन के साथ उसकी समयावधि को अगले आदेश तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
उस अधिसूचना की समय सीमा 31 अक्टूबर 2023 तक नियत थी। इस अधिसूचना के बाद अब चीनी के निर्यात पर 31 अक्टूबर से आगे भी रोक लगी रहेगी।
पुरानी अधिसूचना में प्रतिबंधित निर्यात वाली चीनी की श्रेणी (सूची) में ऑर्गेनिक चीनी को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिसका एच एस कोड 170/9990 है।
इस तरह अब अगले आदेश या अनिश्चित काल तक चीनी के निर्यात पर रोक लगी रहेगी। इसकी उम्मीद पहले से ही की जा रही थी क्योंकि चीनी के उत्पादन की स्थिति पर अभी संशय के बादल छाए हुए हैं।
अधिसूचना में कहा गया है कि चीनी के निर्यात नियंत्रण की समय सीमा में की गई बढ़ोत्तरी का निर्णय सी एक्स एल तथा टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत यूरोपीय संघ एवं अमरीका को होने वाले चीनी के निर्यात पर लागू नहीं होगा।
वहां प्रति वर्ष एक निश्चित मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है। अधिसूचना के अनुसार चीनी निर्यात नियंत्रण के लिए जारी पिछली अधिसूचना में वर्णित अन्य नियमों एवं शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 28 अक्टूबर 2022 को जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें चीनी (आर्गेनिक को छोड़कर) के निर्यात को मुक्त श्रेणी से निकालकर प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया था जिसका मतलब यह था कि अब चीनी का उतना ही निर्यात संभव हो पाएगा जितना कोटा सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। जब तक सरकार कोई कोटा घोषित नहीं करती है तब तक चीनी का निर्यात शिपमेंट बंद रहेगा। नई अधिसूचना आज जारी हुई है।