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सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन मामलों में मुआवजा संबंधी निर्देश जारी किए

प्रकाशित 14/01/2024, 12:29 am
सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन मामलों में मुआवजा संबंधी निर्देश जारी किए

नई दिल्ली, 13 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिट एंड रन मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजा देने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और पंकज मिथल की पीठ ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और मुआवजे की मांग के लिए दर्ज किए गए मामलों की तुलना करते हुए पाया कि पीड़ितों ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना, 2022 के तहत नगण्य संख्या में मुआवजे का लाभ उठाया है।

पीठ ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में हिट एंड रन मामलों में 660 मौतें और 113 चोट के मामले हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के तहत केवल 205 दावे प्राप्त हुए।

"स्थायी समिति को योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारणों पर गौर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश देना चाहिए कि प्रत्येक दावेदार जो योजना के लाभ का हकदार है, उसे इसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि "यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है कि मुआवजा पाने के हकदार व्यक्ति अपने दावे दाखिल करें" और उचित निर्देश जारी करने होंगे।

इसने स्थायी समिति से सार्वजनिक जागरूकता विकसित करने और योजना के बारे में जनता के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए विस्तृत निर्देश जारी करने को कहा।

इसके अलावा, इसने स्थायी समिति को सामान्य बीमा परिषद द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने और योजना में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को जरूरी सिफारिशें करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थायी समिति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश भी जारी कर सकती है।

इसमें कहा गया है, "हम इस न्यायालय को ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट देने के लिए स्थायी समिति को चार महीने का समय देते हैं।"

हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना, 2022 को सोलैटियम योजना, 1989 को हटाकर 1 अप्रैल, 2022 से लागू किया गया था।

2022 योजना समय-समय पर समीक्षा करने और इसके बेहतर और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए योजना में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें करने के लिए केंद्रीय स्तर पर स्थायी समिति की स्थापना का प्रावधान करती है।

--आईएएनएस/

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