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नोएडा में आग लगने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई दिशानिर्देश जारी

प्रकाशित 01/06/2024, 10:46 pm
नोएडा में आग लगने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कई दिशानिर्देश जारी

नोएडा, 1 जून (आईएएनएस)। हीटवेव और आग लगने की घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश के एसीएस होम, डीजीपी और डीजी फायर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से बात की है। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आईसीयू वार्ड और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में क्रियाशील उपकरणों के अतिरिक्त उपकरण स्टैंडबाई मोड पर रहें। विभिन्न सोसाइटी और प्रतिष्ठानों द्वारा कूड़ा प्रबंधन पर विशेष सतर्कता बरती जाए, कूड़े को जलाकर नष्ट नहीं किया जाए, कूड़े में आग लगाने से अग्नि व्यापक रूप ले सकती है, जिससे जनहानि या धनहानि की संभावना बढ़ जाती है।

गेमिंग जोन, महत्वपूर्ण व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, हॉस्पिटल आदि का फायर और इलेक्ट्रिकल ऑडिट करा लिया जाए। शॉर्ट सर्किट से होने वाली दुर्घटना से बचाव के लिए इलेक्ट्रिकल वायर और लोड का ऑडिट कराया जाए, पुरानी और जर्जर वायरिंग बदली जाए।

एक ही एसी को लगातार नहीं चलाया जाए, नियमित अंतराल पर एसी कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। इसका नियमित रूप से सर्विसिंग कराते रहने का निर्देश दिया गया है।

सोशल मीडिया पर अग्नि सुरक्षा से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। ज्वलनशील पदार्थों से लगने वाली अग्नि शमन के लिए फायर फाइटिंग के यूट्यूब और अन्य सोशल साइट्स पर उपलब्ध वीडियोज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित कराकर जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

अग्निशमन विभाग, यातायात पुलिस, यूपी 112, पीआरवी, स्थानीय पुलिस तथा चिकित्सा विभाग को आपस में बेहतर समन्वय और संवाद बनाए रखने को कहा गया है।

यूपी-112 के वाहनों की तरह फायर टेंडर के पहुंचने के लिए रिस्पांस टाइम की नियमित रूप से समीक्षा की जाती रहे तथा रिस्पांस टाइम में सुधार लाया जाए। कोई भी बीड़ी, सिगरेट को जलती हुई इधर-उधर कूड़े में नहीं फेंके, इससे आग लगने का खतरा बना रहता है। शरारती तत्वों पर विशेष निगरानी रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

--आईएएनएस

पीकेटी/एकेएस

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