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हॉस्टल फीस पर जीएसटी हटाने के सरकार के फैसले से स्टूडेंट्स खुश

प्रकाशित 24/06/2024, 01:54 am
हॉस्टल फीस पर जीएसटी हटाने के सरकार के फैसले से स्टूडेंट्स खुश

वाराणसी, 23 जून (आईएएनएस)। विश्वविद्यालय के छात्रों को अब हॉस्टल फीस पर जीएसटी नहीं चुकाना होगा। जीएसटी काउंसलिंग ने शैक्षणिक संस्थानों के परिसर और बाहर के हॉस्टल शुल्क से जीएसटी हटाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले का देशभर के छात्रों ने सराहना की है। छात्र काफी खुश हैं और उनका कहना है जीएसटी के बचे हुए पैसे से शिक्षा में मदद मिलेगी।बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र प्रशांत सिंह ने कहा कि, सरकार की यह बेहद सराहनीय पहल है। हॉस्टल फीस पर जीएसटी शुल्क नहीं लगने से छात्रों के अभिभावकों को आर्थिक रूप से काफी राहत मिलेगा। बीएचयू के ही छात्र देव राज सिंह ने कहा कि, विश्वविद्यालय के बाहर घरों में छात्रावास बनाकर गरीब बच्चों से मोटी कमाई की जाती थी। अब हॉस्टल पर जीएसटी फ्री करने से छात्रों की आर्थिक बचत होगी।

दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के छात्र ऋषि राज सिंह ने कहा कि, सरकार का यह फैसला बेहद अच्छा है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को मदद मिलेगी। खासकर बाहर से आए छात्रों को हॉस्टल में जीएसटी की छूट से राहत पहुंचेगी। डीयू के ही कला विभाग के एमए के छात्र अर्पित राज सिंह ने कहा कि, मैं सरकार के इस फैसले से खुश हूं। देशभर से दिल्ली आकर पढ़ने वाले छात्रों को अब काफी मदद मिलेगी।

राजस्थान में भी छात्रों ने सरकार के इस फैसले की प्रशंसा की। कोटा में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाली अदिति ने कहा कि, जो छात्र आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई करने के लिए अपने घर से कोटा नहीं आ पा रहे थे, अब वो यहां आ सकेंगे।

तश्वी खंडेलवाल ने कहा कि, हर बच्चे का आर्थिक बैकग्राउंड समान नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, जो कोटा आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन कोचिंग की महंगी फीस और हॉस्टल की खर्चों के कारण वो नहीं आ पाते। अब हॉस्टल शुल्क से जीएसटी हटने के बाद वो छात्र भी पढ़ाई करने कोटा आएंगे।

बता दें शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक हुई। इसमें रेलवे टिकट से लेकर सोलर कुकर और स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की फीस समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि, छात्रों को हॉस्टल फीस में लगने वाले जीएसटी में राहत दी जाएगी।

--आईएएनएस

एसएम/सीबीटी

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