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प्रशंसक की हत्या का मामला : अभिनेता दर्शन व अन्य की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ाई गई

प्रकाशित 05/07/2024, 12:39 am
प्रशंसक की हत्या का मामला : अभिनेता दर्शन व अन्य की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ाई गई

बेंगलुरु, 4 जुलाई (आईएएनएस)। यहां की एक अदालत ने गुरुवार को कन्नड़ अभिनेता दर्शन, उसकी सहयोगी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी। यह मामला दर्शन के एक प्रशंसक की हत्या से जुड़ा है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सभी आरोपियों को बेंगलुरु के केंद्रीय कारागार और तुमकुरु जिला कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया।

हत्या के मामले में नामजद दर्शन समेत सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत गुरुवार को समाप्त हो गई।

अभियोजन पक्ष ने अदालत से सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की। उनका कहना था कि वे कानून का सम्मान नहीं करते और हत्या तथा सबूत नष्ट करने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं।

यह भी दावा किया गया कि आरोपियों ने साजिश रचकर हत्या की घटना को अंजाम दिया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपियों ने भौतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य नष्ट कर दिए हैं। मामले की अभी भी जांच चल रही है और प्रत्येक आरोपी की भूमिका की आगे जांच की जानी चाहिए।

पुलिस ने आरोपियों से बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की है, लेकिन पैसे का स्रोत अभी पता नहीं चल पाया है।

आरोपियों के मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं और उन्हें हैदराबाद में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) भेज दिया गया है। इसकी रिपोर्ट आनी है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि डीवीआर जब्त किए जाने हैं और एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता है।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि "आरोपी के पास एक शक्तिशाली प्रशंसक आधार है। आरोपी गवाहों को धमका सकता है। गवाहों के बयान सीआरपीसी 164 के तहत दर्ज किए जाने हैं और यदि आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वे सबूत नष्ट कर सकते हैं।"

मामले में दर्शन, उसकी सहयोगी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य को चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी (33) की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि दर्शन के प्रशंसक रेणुकास्वामी ने सोशल मीडिया पर पवित्रा गौड़ा को अभद्र संदेश भेजे थे।

इसके बाद रेणुकास्वामी का अपहरण कर लिया गया और बेंगलुरु लाकर उसकी हत्या कर दी गई।

--आईएएनएस

सीबीटी/

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