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बिना इजाजत पेड़ काटने का मामला : याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से की दिल्ली पुलिस की शिकायत

प्रकाशित 10/07/2024, 10:00 pm
बिना इजाजत पेड़ काटने का मामला : याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से की दिल्ली पुलिस की शिकायत

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण दिल्ली के वन क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना 1100 पेड़ काटे जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाने वाले याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ शिकायत की है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली पुलिस उनको परेशान कर रही है।वकील ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने याचिका लगाने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट की डिटेल ले ली है और वो बैंक पहुंच गए हैं। इसके अलावा वे इस मामले में दूसरे याचिकाकर्ता के बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की शिकायत पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

दरअसल याचिकाकर्ता ने ही सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि डीडीए द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पेड़ों को काटने की इजाजत मांगी जा रही थी। लेकिन, इसके बाद डीडीए ने बिना कोर्ट की इजाजत के ही पेड़ काट दिए, इसलिए डीडीए के अधिकारियों पर अदालत की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए।

इस मामले पर कोर्ट ने कहा था कि डीडीए द्वारा बिना इजाजत के पेड़ काटने का कार्य शुरू करना पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना का मामला है। कोर्ट की इजाजत के बगैर एक भी पेड़ नहीं छुआ जा सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के उपाध्यक्ष और दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के प्रधान सचिव को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया था। लेकिन अब खुद याचिका दायर करने वाले लोग शिकायत कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उनको परेशान कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी सक्सेना की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। डीडीए ने कोर्ट को बताया था कि एलजी सक्सेना ने 3 फरवरी को उस जगह का दौरा किया था, जहां पेड़ काटे गए थे।। कोर्ट ने तब डीडीए के उपाध्यक्ष को एलजी की इस यात्रा के रिकॉर्ड के बारे में बताने का निर्देश दिया था।

--आईएएनएस

एएस/एसकेपी

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