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बिल पास होने पर 6 महीने में मुसलमानों के हाथ से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी छिन जाएगी : तस्लीम रहमानी

प्रकाशित 09/08/2024, 12:27 am
बिल पास होने पर 6 महीने में मुसलमानों के हाथ से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी छिन जाएगी : तस्लीम रहमानी
UNIs/USD
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नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। इस बारे में एमपीसीआई के प्रमुख तस्लीम रहमानी ने आईएनएस से बात की।उन्होंने कहा कि इस विधेयक में डीएम को पावर देने की बात कही गई है। जब उन्हें पावर मिलेगी तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों की 9 साल की इच्छा पूरी हो जाएगी। अगले 6 महीने के अंदर मुसलमानों के हाथ से वो सारी प्रॉपर्टी छिन जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस बिल की लंबे समय से उम्मीद थी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें हैं, जो इतनी बुरी हैं कि यह पूरे वक्फ बोर्ड का स्वरूप बदल सकता है। आने वाले समय में यह एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में सामने आएगा। इसमें महिलाओं को शामिल करना अच्छी बात है, लेकिन इसमें गैर-मुस्लिमों को शामिल करना गैरकानूनी है।

उन्होंने आगे कहा कि इसमें इसी समुदाय के लोग होने चाहिए जिस समुदाय की बात हो रही है। क्या बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए बने ट्रस्ट में कोई मुस्लिम है। अगर नहीं है तो आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को क्यों शामिल कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो क्या एसडीसी में कोई हिंदू है, अगर नहीं है तो आप उन्हें यहां क्यों लाना चाहते हैं? यह एक गलत परंपरा है जो संविधान के अनुच्छेद 26 के खिलाफ है।

उन्होंने कहा, "दूसरी बात यह है कि आप वक्फ बोर्ड का पूरा प्रबंधन वक्फ से छीनकर डीएम और सीएम को सौंपना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि कलेक्टर किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। अभी तक के सिविल कानून के अनुसार, संपत्ति पर दावा करने वाले को अपना दावा साबित करना होता है। अब आप बचाव और उसे साबित करने की जिम्मेदारी दूसरे पक्ष पर डाल रहे हैं। यह गलत तरीका है। यह हमारे सिविल कानून के खिलाफ है।"

उन्होंने कहा, "तीसरी बात ये है कि अगर हम डीएम को पावर देते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1948 में फैजाबाद के डीएम ने अपनी गलत पावर का इस्तेमाल कर वक्फ बोर्ड की बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया था। आप समझ सकते हैं कि 1948 से लेकर 2019 के बीच उसका क्या नतीजा हुआ। अभी वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। अगर ये कानून पास हो गया और कलेक्टर और डीएम को पावर मिल गई तो अगले 6 महीने के अंदर मुसलमानों के हाथ से वो सारी प्रॉपर्टी छिन जाएगी।"

--आईएएनएस

आरके/एसकेपी

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