नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शराब घोटाला मामले में ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल और व्यवसायी अमित अरोड़ा को जमानत दे दी।न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में ढल्ल और अरोड़ा की नियमित जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप नेता संजय सिंह और बीआरएस नेता के. कविता सहित इस मामले के अधिकांश आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा को उनके स्वास्थ्य में जारी उतार-चढ़ाव के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशर्त अंतरिम जमानत दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरोड़ा को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली-एनसीआर नहीं छोड़ने के लिए कहा है और उन्हें संबंधित आईओ (जांच अधिकारी) को अपना और अपनी पत्नी/जमानतदार का मोबाइल नंबर प्रदान करने के लिए कहा है।
आदेश में कहा गया है, "वह संबंधित आईओ को पूर्व सूचना दिए बिना मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे और आईओ तथा जेल अधीक्षक को उस पते की जानकारी देंगे जहां वह दिल्ली में उपलब्ध रहेंगे।"
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरोड़ा से यह भी कहा कि वह आईओ को उस अस्पताल के बारे में सूचित करेंगे, जहां वह अपना इलाज करा रहे हैं और आईओ को अपने उपचार के बारे में हर सप्ताह अपडेट करते रहेंगे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल जून में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में नियमित जमानत के लिए ढल्ल की याचिका खारिज कर दी थी।
सीबीआई ने ढल्ल की कथित भूमिका और 4.97 करोड़ रुपये के अतिरिक्त क्रेडिट नोट जारी करने में उनकी भागीदारी का उल्लेख किया था, जैसा कि गवाहों के बयानों और अनुमोदक दिनेश अरोड़ा द्वारा पुष्टि की गई थी।
इसमें सह-आरोपी विजय नायर के साथ ढल्ल की कथित आपराधिक साजिश की ओर भी इशारा किया गया था, जिसमें घोटाले के आरोपी 'दक्षिण समूह' के सदस्यों के साथ बैठकों के लिए सुविधा और व्यवस्था करने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया था।
--आईएएनएस
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