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न्यूज़क्लिक के संपादक ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग करते हुए अदालत का रुख किया, एचआर प्रमुख ने की जमानत की अपील

प्रकाशित 27/10/2023, 11:34 pm
न्यूज़क्लिक के संपादक ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग करते हुए अदालत का रुख किया, एचआर प्रमुख ने की जमानत की अपील

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में पुलिस द्वारा जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग करते हुये दिल्‍ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वहीं, कंपनी के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने भी अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी है। पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 नवंबर तक और पुरकायस्थ द्वारा दायर आवेदन पर जवाब देने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया।

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को अदालत से कहा था कि उन्हें पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की आगे की हिरासत की मांग करने का अधिकार है, और उन्हें संरक्षित गवाहों और बरामद इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ उनका सामना कराने की जरूरत है।

उन्हें उनकी पहले से बढ़ाई गई पांच दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर बुधवार को अदालत में पेश किया गया।

पुलिस के अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि उन्हें आगे की हिरासत मांगने का अधिकार है और इसलिए, वे इसका प्रयोग कर रहे हैं।

इसके बाद एएसजे कौर ने दोनों को 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

इस बीच, वकील अर्शदीप सिंह खुराना पुरकायस्थ की ओर से पेश हुए और कहा कि पहले दिन बड़ी साजिश का पता लगाने का आधार भी लिया गया था, और दूसरे रिमांड पर परीक्षण बहुत अधिक है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उन्हें यह बताने की ज़रूरत है कि उन्हें कौन सी नई चीज़ खोजनी है। वे जो कुछ पुलिस हिरासत में करना चाहते हैं वह न्यायिक हिरासत में भी किया जा सकता है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (NS:SAIL) ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद, पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर ने उन्हें चार अक्टूबर को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। दोनों ने उच्च न्यायालय में उनकी पुलिस रिमांड को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

दोनों अब पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। शीर्ष अदालत ने 19 अक्टूबर को याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा ने दलीलें सुनीं और तीन सप्ताह में वापस करने योग्य नोटिस जारी किए। शीर्ष अदालत इस मामले पर 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहले उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि "सभी तथ्य झूठे हैं और एक पैसा भी चीन से नहीं आया है"।

स्पेशल सेल द्वारा दर्ज यूएपीए मामले के संबंध में 3 अक्टूबर को की गई तलाशी, जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कार्यालय परिसर में कुल 37 पुरुष संदिग्धों से पूछताछ की गई, जबकि नौ महिला संदिग्धों से उनके आवासों पर पूछताछ की गई।

पुलिस ने कहा कि डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों आदि को जब्त कर लिया गया या जांच के लिए एकत्र किया गया। स्पेशल सेल ने मामले के संबंध में 17 अगस्त को न्यूज़क्लिक के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

अगस्त में, 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था।

--आईएएनएस

एकेजे

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