नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने प्रोफेसर से बलात्कार के आरोपी 20 वर्षीय कॉलेज छात्र को अग्रिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से आरोपी के साथ संबंध बनाया और इसे एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रखा।
न्यायाधीश ने कहा कि उसकी हरकतें मजबूरी या दबाव के बजाय आरोपी के प्रति प्यार, देखभाल और स्नेह से प्रेरित प्रतीत होती हैं।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने भविष्य में कानूनी विवाह के वादे के आधार पर आरोपी से मंदिर में शादी की थी। इसके बाद, उसने उसे गर्भपात कराने के लिए राजी किया और उससे अच्छी खासी रकम लेकर चला गया।
आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद दुबे ने तर्क दिया कि प्राथमिकी उसे परेशान करने के इरादे से दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया और अभियोजक को धमकी नहीं दी, नुकसान नहीं पहुंचाया।
राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कथित अपराधों की जघन्य प्रकृति और सीआरपीसी की धारा 82 की शुरूआत का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।
ट्रायल कोर्ट ने पहले आवेदक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, इसमें आरोपी द्वारा पुलिस स्टेशन में दी गई धमकियों का जिक्र था। अपने फैसले में, न्यायमूर्ति बनर्जी ने आईपीसी की धारा 376 अपराधों की गंभीरता को स्वीकार किया, लेकिन मामले के विशिष्ट तथ्यों, परिस्थितियों और पृष्ठभूमि पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया।
तलाकशुदा 35 वर्षीय वयस्क अभियोक्ता का आरोपी के साथ "गुरु-शिष्य" रिश्ता था और उम्र के अंतर को देखते हुए, वह अपने रिश्ते के परिणामों से अवगत थी।
--आईएएनएस
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