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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, 'क्या एलएमवी लाइसेंस धारक हल्के परिवहन वाहन चला सकते हैं?' 17 जनवरी तक मांगा रोडमैप

प्रकाशित 22/11/2023, 11:44 pm
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, 'क्या एलएमवी लाइसेंस धारक हल्के परिवहन वाहन चला सकते हैं?' 17 जनवरी तक मांगा रोडमैप

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से इस सवाल पर अगले साल 17 जनवरी तक स्पष्ट रोडमैप देने को कहा कि क्या लाइट मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस धारकों को एलएमवी श्रेणी के परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से लाइसेंस की जरूरत है?प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में शामिल न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा ने कहा कि वह कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे को जल्‍द हल करने की जरूरत है।

यह अदालत मुकुंद देवांगन की अध्‍यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर विचार कर रही है, जिसमें फैसले की शुद्धता पर संदेह किया गया है। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र से जल्‍द से जल्‍द अपनी नीति की समीक्षा करने को कहा।

संक्षिप्त सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के कई प्रावधानों पर फिर से विचार करने की जरूरत है और केंद्र सरकार कानून में संशोधन पर सभी राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श कर रही है।

एजी वेंकटरमणी ने कहा, "वास्तव में, मैंने (केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग) मंत्रालय पर फरवरी में संसद के अगले बजट सत्र से पहले इस मुद्दे को हल करने के लिए दबाव डाला है।"

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने कहा : “अगर केंद्र सरकार जोर देती है, तो मुझे यकीन है कि प्रतिक्रिया (राज्य सरकारों द्वारा) तेजी से आएगी और अगर सरकारें इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि मामला थोड़ी देर में सामने आने वाला है, तो शायद यह थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ सकता है।"

संविधान पीठ ने निर्देश दिया कि परामर्श प्रक्रिया के दौरान, सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित समय-सीमा का पालन करना चाहिए।

इसने स्पष्ट किया कि पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित कार्यवाही के दौरान देशभर में विभिन्न न्यायाधिकरणों और अदालतों के समक्ष लंबित मामलों का निर्धारण 2017 के मुकुंद देवांगन फैसले के अनुसार किया जाएगा।

इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2024 को होने की संभावना है।

2017 के मुकुंद देवांगन फैसले में कहा गया था कि परिवहन लाइसेंस की जरूरत सिर्फ मध्यम/भारी माल और यात्री वाहनों के मामले में उत्पन्न होगी, यह कहते हुए कि किसी अन्य वाहन को किसी भी अलग समर्थन की जरूरत नहीं होगी, भले ही उनका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो।

दूसरे शब्दों में, एलएमवी लाइसेंस धारक को ई-रिक्शा, कार, वैन आदि जैसे हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के व्यावसायिक उपयोग के लिए किसी अलग समर्थन की जरूरत नहीं होगी।

केंद्र ने मोटर वाहन नियमों को सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसले के अनुरूप लाने के लिए अधिसूचनाएं जारी कीं और उनमें संशोधन लाने को कहा।

2017 के फैसले ने एलएमवी चलाने का लाइसेंस रखने वाले लोगों द्वारा चलाए जा रहे परिवहन वाहनों से जुड़े दुर्घटना मामलों में बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान पर विभिन्न विवादों को जन्म दिया और बीमा कंपनियों के कहने पर मामला फिर से गरमा गया।

पिछले साल मार्च में जस्टिस यू.यू. ललित (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की थी। मार्च 2022 में पीठ ने माना था कि शीर्ष अदालत ने 2017 के मुकुंद देवांगन के फैसले में मोटर वाहन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया था और इस मुद्दे पर पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा फिर से विचार करने की जरूरत है।

पिछली सुनवाई में सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की थी कि विचाराधीन मुद्दा स्पष्ट रूप से "कानून की व्याख्या के बारे में" नहीं है, बल्कि इसमें "कानून का सामाजिक प्रभाव" भी शामिल है।

संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से देवांगन मामले में फैसले के आधार पर देश भर में वाणिज्यिक वाहन चलाने वाले लाखों लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करने को कहा था, क्योंकि वे "पूरी तरह से अपनी आजीविका से बाहर हो जाएंगे"।

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया था कि केंद्र सरकार को संपूर्ण स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और फिर उचित निर्णय लेना चाहिए।

इसने केंद्र को कानून की स्थिति का आकलन करने के लिए दो महीने की अवधि दी, जहां एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार है, जिसका वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है।

--आईएएनएस

एसजीके

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