रांची, 23 नवंबर (आईएएनएस)। ईडी ने रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों द्वारा अफसरों को फंसाने की साजिश और गवाहों को धमकाने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने रिपोर्ट देखने के बाद ईडी से पूछा कि क्या वह इसे राज्य सरकार के साथ शेयर कर सकती है? कोर्ट ने इस संबंध में ईडी को अगली सुनवाई की तारीख को प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर मुकर्रर की गई है।
हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी से इस प्रकरण में सीलबंद रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल, ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दिए गए आवेदन में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद कुछ अभियुक्त ईडी के अफसरों को झूठे मुकदमे में फंसाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं।
ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्त उनके अफसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों और अपराधियों के भी संपर्क में हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थी। कोर्ट में दिए गए इसी आवेदन के आलोक में ईडी को 3 नवंबर को जेल में छापेमारी की इजाजत दी गई थी।
इस दौरान एजेंसी ने जेल के कुछ सीसीटीवी फुटेज और जेल के हेड क्लर्क दानिश का मोबाइल जब्त किया था। जांच में जानकारी मिली कि दानिश मोबाइल से मनी लॉन्ड्रिंग के गवाहों को धमकी दे रहा था। उसके मोबाइल में कई गवाहों के नंबर और बातचीत का रिकॉर्डिंग मिली है।
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