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18 दिसंबर को रामलीला मैदान में सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की व्यवहार्यता पर करें विचार : हाईकोर्ट

प्रकाशित 27/11/2023, 07:36 pm
18 दिसंबर को रामलीला मैदान में सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की व्यवहार्यता पर करें विचार : हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। इस विवाद में पड़े बिना कि किस संगठन को पहले किस प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए था, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 18 दिसंबर को रामलीला मैदान में अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन (एमएससी) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे और कहा कि 18 दिसंबर को सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के उसके आवेदन को एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाना चाहिए।

अदालत ने कहा," एमसीडी और पुलिस अधिकारियों को 18 दिंसबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है।"

पिछले महीने, अदालत ने याचिकाकर्ता एमएससी को दी गई प्रारंभिक अनुमति को रद्द करने के दिल्ली पुलिस के फैसले को बरकरार रखा था, इसमें दिवाली तक श्राद्ध की समाप्ति की अवधि के महत्व पर जोर दिया गया था और इसे हिंदू समुदाय लोगों के लिए बेहद शुभ बताया गया था।

हालांकि, अदालत ने कहा था कि त्योहारी सीज़न ख़त्म होने के बाद, कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए संगठन की याचिका पर नए सिरे से विचार करने के लिए यह अधिकारियों के लिए हमेशा खुला है।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने न्यायमूर्ति प्रसाद को अवगत कराया था कि उसे 3 से 5 दिसंबर तक रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक अन्य संगठन से भी आवेदन मिला है और इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया गया है।

अब, जबकि शुरुआत में 4 दिसंबर को सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति मांगी गई थी, एमसीडी ने अदालत को सूचित किया कि उक्त तिथि के लिए रामलीला मैदान उपलब्ध नहीं है और इसे दिल्ली पुलिस से एनओसी के अधीन आवंटित किया जा सकता है।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने कहा कि 3 से 15 दिसंबर तक रामलीला मैदान में 'विश्व जन कल्याण के लिए महायज्ञ' के आयोजन के लिए महा त्यागी सेवा संस्थान को पहले ही एनओसी दे दी गई है, इसलिए 4 दिसंबर के लिए जगह उपलब्ध नहीं है।

जवाब में, अदालत ने कहा कि वह इस विवाद में नहीं जा रही है कि क्या महा त्यागी सेवा संस्थान को पहले एमसीडी और फिर पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए था या क्या याचिकाकर्ता संगठन को पहले पुलिस अधिकारियों व एमसीडीसे संपर्क करना चाहिए था।

याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायाधीश के समक्ष कहा कि एमसीडी और पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई तारीखों में से, 18 दिसंबर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए सबसे सुविधाजनक थी।

22 नवंबर को अदालत ने रामलीला मैदान में सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की एमएससी की याचिका पर केंद्र, दिल्ली पुलिस और एमसीडी से जवाब मांगा था।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह 4 दिसंबर को बैठक आयोजित करने के लिए एनओसी की मांग करने वाले अपने आवेदन पर मध्य जिले के पुलिस उपायुक्त द्वारा निर्णय लंबित होने से व्यथित है।

उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को दी गई प्रारंभिक अनुमति को रद्द करने के दिल्ली पुलिस के फैसले को बरकरार रखने के बाद, याचिकाकर्ता ने 4 दिसंबर के लिए कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित किया और रामलीला मैदान बुक करने की अनुमति के लिए आवेदन किया।

वकील जतिन भट्ट और हर्षित गहलोत के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, "एमसीडी के बागवानी विभाग ने एनओसी के लिए याचिकाकर्ता को दिल्ली पुलिस के पास भेज दिया और याचिकाकर्ता ने दिवाली उत्सव के समापन के बाद 13 नवंबर को एक अनुरोध प्रस्तुत किया।"

दिल्ली पुलिस ने वकील अरुण पंवार के माध्यम से न्यायमूर्ति प्रसाद के समक्ष कहा था कि 4 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनओसी के संबंध में आवेदन पर विचार किया गया है, लेकिन अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका।

उन्होंने कहा था कि मध्य जिले को 3 से 5 दिसंबर तक रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महात्यागी सेवा संस्थान से 8 नवंबर को एक आवेदन प्राप्त हुआ था।

वकील ने कहा था कि संस्थान को पहले ही 4 दिसंबर के लिए एनओसी दी जा चुकी है, इसलिए उसी तारीख के लिए किसी अन्य आवेदन पर विचार करना संभव नहीं है।

इससे पहले, न्यायमूर्ति प्रसाद ने याचिकाकर्ता को अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसे शुरुआत में दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ कई बैठकों और मंजूरी के बाद 29 अक्टूबर को होने वाली सभा के लिए मंजूरी मिल गई थी।

हालांकि, मध्य जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने कार्यक्रम की "सांप्रदायिक" प्रकृति पर चिंताओं का हवाला देते हुए इस अनुमति को रद्द कर दिया था।

संगठन ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने एकतरफा और मनमाने ढंग से उनकी प्रारंभिक सहमति रद्द कर दी। पुलिस ने न्यायमूर्ति प्रसाद को सूचित किया था कि सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति मांगते समय एमएससी ने कथित तौर पर अधिकारियों को गुमराह किया था।

पुलिस ने कहा था कि हालांकि प्रारंभिक अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में स्थानीय निवासियों की कई शिकायतों के कारण इसे रद्द कर दिया गया था, जिन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि लगभग 10,000 लोगों की अपेक्षित उपस्थिति के साथ प्रस्तावित कार्यक्रम में सांप्रदायिक रंग हो सकता है।

कोर्ट ने कहा था कि संगठन के पोस्टरों से पता चलता है कि कार्यक्रम सांप्रदायिक हो सकता हैै।

--आईएएनएस

सीबीटी

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