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वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: दिल्ली कोर्ट ने तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

प्रकाशित 01/12/2023, 08:57 pm
वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: दिल्ली कोर्ट ने तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस) । दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार तीन लोगों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी, इसमें आप विधायक अमानतुल्ला खान भी शामिल हैं।

अदालत ने आरोप‍ियों जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत उनकी पहले दी गई 14 दिन की जेल की अवधि समाप्त होने पर 15 दिसंबर तक बढ़ा दी।

आरोपी की ओर से पेश होते हुए, वकील नितेश राणा ने तर्क दिया कि रिमांड आवेदन पूरी तरह से "यांत्रिक" है और इसमें हिरासत बढ़ाने के लिए "कोई सामग्री नहीं" है।

राणा ने कहा, "आरोपी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।"

दूसरी ओर, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि जांच जारी है।

इससे पहले, राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष, राणा ने एजेंसी के आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया था कि मनी ट्रेल स्थापित नहीं हुआ है, और अपराध की आय की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

उन्होंने कहा था, "गिरफ्तारी अपने आप में अवैध है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के आदेश के खिलाफ है। योग्यता के अभाव में रिमांड आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।"

राणा ने दलील दी थी कि ईडी के पास उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई नया आधार नहीं है।

11 नवंबर को अदालत ने उनसे 14 दिनों की हिरासत में पूछताछ के ईडी के अनुरोध को खारिज कर दिया था।

ईडी की हिरासत की मांग अपराध से प्राप्त आय का पता लगाने, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को बढ़ावा देने वाले अन्य आरोपी व्यक्तियों की भूमिका का निर्धारण करने, आरोपी व्यक्तियों का एक-दूसरे और अन्य व्यक्तियों से आमना-सामना कराने और सच्चाई का पता लगाने और मिलीभगत का पता लगाने के लिए की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल प्रमुख खिलाड़ी।

राणा ने पहले भी दलील दी थी कि अपराध की कथित आय किसी भी तरह से अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है। हैदर के वकील नितेश राणा ने दलील दी कि वह पहले ही चार बार जांच में शामिल हो चुके हैं और ईडी ने आरोपी को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है।

उन्होंने कहा था कि आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए ईडी के पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है।

तर्क दिया गया कि गोलमोल जवाब देना और असहयोग उन्हें गिरफ्तार करने का आधार नहीं हो सकता।

इससे पहले, राणा के "अवैध हिरासत" के आरोपों के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 12 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

राणा ने दावा किया था कि ईडी ने उनके मुवक्किलों को कानून द्वारा निर्धारित 24 घंटे की सीमा से अधिक, लगभग 30 घंटे की हिरासत के बाद पेश किया और मेरे मुवक्किल ने अपराध की आय से कोई निपटारा नहीं किया है।

इस मामले में यह आरोप शामिल है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया।

--आईएएनएस

सीबीटी

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