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संसद सुरक्षा उल्लंघन: पुलिस हिरासत से रिहाई को नीलम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

प्रकाशित 28/12/2023, 07:10 pm
संसद सुरक्षा उल्लंघन: पुलिस हिरासत से रिहाई को नीलम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 28 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की आरोपी नीलम आजाद की दिल्ली पुलिस की हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और शलिंदर कौर की अवकाश पीठ ने कहा कि मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है।

अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए आज़ाद ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 22 (1) का उल्लंघन है।

आज़ाद को तीन अन्य आरोपियों के साथ 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और 21 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत ने उनकी पुलिस हिरासत 5 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी थी।

आज़ाद ने 21 दिसंबर के रिमांड आदेश की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्हें राज्य द्वारा 21 दिसंबर के रिमांड आवेदन की कार्यवाही के दौरान अपने बचाव के लिए अपनी पसंद के वकील से परामर्श की अनुमति नहीं दी गई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें ह‍िरासत में लेने के बाद कानून के विपरीत 29 घंटे बाद पेश किया गया।

याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) में 'पसंद' और 'बचाव' शब्दों पर भरोसा किया है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि राज्य ने उसे कानूनी प्रतिनिधित्व करने से रोका है। उसकी पसंद और जब उसे अदालत के सामने पेश किया गया, हालांकि एलडी कोर्ट द्वारा वास्तव में एक वकील नियुक्त किया गया था, लेक‍िन उसे डीएलएसए से सबसे उपयुक्त वकील चुनने का अवसर नहीं दिया गया।''

इसमें कहा गया है कि अदालत ने पहले रिमांड आवेदन पर फैसला देकर और फिर याचिकाकर्ता से यह पूछकर एक घातक गलती के लिए क्या वह अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव करना चाहती है।

याचिका में कहा गया है, "इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गारंटीकृत अधिकार का घोर उल्लंघन किया गया।"

--आईएएनएस

सीबीटी

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