नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील और एक पूर्व सैन्यकर्मी की सजा को बरकरार रखा है, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत तीन महीने के नागरिक कारावास और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
जस्टिस विक्रम नाथ और पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा अपने स्वत: संज्ञान अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित 2006 के आदेश में दर्ज दोषसिद्धि के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
हालांकि, पीठ ने अपीलकर्ता की उम्र और चिकित्सा स्थिति को देखते हुए सजा को तीन महीने के कारावास से अदालत उठने तक संशोधित कर दिया।
“उन्हें उस बेंच के साथ दुर्व्यवहार करने की आदत है ,जो उनसे सहमत नहीं है। दुर्व्यवहार मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों पर आक्षेप लगाने और धमकी देने की हद तक चला जाता है।''
16 अगस्त 2006 को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने देखा कि अपीलकर्ता-अधिवक्ता ने दूसरे पक्ष की ओर से पेश महिला वकील को धमकी दी थी।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि "किसी भी वकील के लिए दूसरे पक्ष के वकील को कोई धमकी देना अनुचित है, क्योंकि वे सभी अदालत के अधिकारियों के रूप में पेश होते हैं और अदालत या अपने संबंधित ग्राहकों की सहायता करते हैं।"
बाद में, कथित अवमाननाकर्ता ने उसी मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ लापरवाह और निराधार आरोप लगाते हुए आवेदन दायर किया।
लगभग उसी समय, न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने भी यह देखने के बाद कि वकील ने एक रिट याचिका में एक आवेदन दायर किया था, जहां उसने न्यायाधीशों के खिलाफ कुछ अनुचित आरोप लगाए थे, वकील के खिलाफ स्वत: अवमानना कार्रवाई शुरू की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे लगभग सात उदाहरण थे, जिन पर हाई कोर्ट ने गौर किया था, जहां विभिन्न कार्यवाहियों में उक्त वकील का आचरण जांच के दायरे में आया था।
इसमें कहा गया, “हम न्यायिक अधिकारियों की गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखने और उन्हें प्रेरित, अपमानजनक और निराधार आरोपों से बचाने की आवश्यकता पर उच्च न्यायालय के फैसले से पूरी तरह सहमत हैं।”
शीर्ष अदालत ने कहा, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता का आचरण और उस मामले में, यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष भी, कानून की व्यवस्था को कमजोर करने और न्याय प्रशासन के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करने के समान है।
--आईएएनएस
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