💎 आज के बाजार में सबसे स्वस्थ कंपनियों को देखेंशुरू करें

कर्नाटक: स्कूली छात्रा को परेशान करने के आरोपी को तीन साल की जेल

प्रकाशित 19/02/2024, 06:18 pm
कर्नाटक: स्कूली छात्रा को परेशान करने के आरोपी को तीन साल की जेल

बेंगलुरु, 19 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न के आरोप में एक युवक को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को भी रद्द कर दिया है, जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीशकुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अभियोजन पक्ष की आपराधिक अपील याचिका पर विचार करने के बाद हाल ही में आदेश पारित किया। यह घटना 26 अक्टूबर 2014 को चिक्कमगलुरु जिले के बलुरु थाना क्षेत्र में हुई थी।

जब आरोपी ने अपराध किया तब वह 18 साल का था और वर्तमान में 28 साल का है। अदालत ने अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत उसे लाभ देने और उसे रिहा करने की याचिका भी खारिज कर दी। पीठ ने आगे रेखांकित किया कि पोक्सो अधिनियम 20 जून 2012 को लागू किया गया था। अदालत ने कहा कि अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम का लाभ अधिनियम के तहत किए गए अपराध के मामलों में अभियुक्तों को नहीं दिया जा सकता है।

कॉफी एस्टेट में काम करने वाले आरोपी ने पीड़िता को सड़क पर चलते समय जबरन पकड़ लिया और उसे सार्वजनिक शौचालय में खींच लिया। उसने उससे कहा था कि वह उससे प्यार करने लगा है। उसने उसे जबरन चूमा और उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची थी।

इस संबंध में पीड़िता के पिता ने बलुरु थाने में मामला दर्ज कराया था। चिक्कमगलुरु की पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को यह दावा करते हुए बरी कर दिया था कि पिता और मां के बयान विरोधाभासी थे। अदालत ने कहा था कि पीड़िता के सबूत भरोसेमंद नहीं थे।

हालांकि पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील की थी। लोक अभियोजक के.पी. यशोदा ने तर्क दिया कि पीड़िता, उसके माता-पिता और अन्य द्वारा दिए गए सबूतों से अपराध साबित होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता द्वारा अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न पर अदालत के समक्ष दिए गए बयान को कमतर नहीं आंका जा सकता।

पीठ ने कहा कि ''इस कारण से कि कोई भी पीड़िता की मदद के लिए नहीं आया, यौन उत्पीड़न की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है।'' पुलिस ने कहा था कि जहां घटना हुई थी उसके आसपास कोई घर नहीं था।

--आईएएनएस

एकेजे/

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित