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आबकारी नीति मामला: दिल्ली की अदालत ने बीआरएस एमएलसी कविता की हिरासत पर आदेश सुरक्षित रखा

प्रकाशित 16/03/2024, 10:50 pm
आबकारी नीति मामला: दिल्ली की अदालत ने बीआरएस एमएलसी कविता की हिरासत पर आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 14 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने अब खत्म की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की तेलंगाना विधान परिषद सदस्य के. कविता की हिरासत की माँग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।एजेंसी ने पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को शुक्रवार को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। उन्हें आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी बीआरएस नेता की ओर से और विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ईडी की ओर से पेश हुए।

शुरुआत में, चौधरी ने यह कहते हुए ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया कि कविता की गिरफ्तारी शक्ति और अधिकार का घोर दुरुपयोग है, और शीर्ष अदालत के सितंबर 2023 के आदेश की अवहेलना है।

जवाब में, ईडी ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट सहित किसी भी अदालत में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, और तर्क दिया कि मामले में गिरफ्तार विधान पार्षद के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान हैं।

एजेंसी ने बीआरएस नेता पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया और कहा कि उसने डिजिटल डेटा निकालने के लिए उनके पति अनिल कुमार और घरेलू सहायिका को 18 मार्च को बुलाया है।

फैसला आज ही सुनाए जाने की संभावना है।

ईडी ने कहा, "हम उनके खिलाफ बयान देने वाले दो अन्य लोगों को भी उनसे आमना-सामना करने के लिए बुला रहे हैं।"

समन के बावजूद कविता पिछले साल अक्टूबर से एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई हैं। कविता ने ईडी द्वारा एक महिला को अपने कार्यालय में बुलाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।

--आईएएनएस

एकेजे/

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