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ग्रेनो प्राधिकरण ने 62 करोड़ कीमत की 31,000 वर्ग मीटर जमीन को कराया कब्जा मुक्त

प्रकाशित 23/05/2024, 01:49 am
ग्रेनो प्राधिकरण ने 62 करोड़ कीमत की 31,000 वर्ग मीटर जमीन को कराया कब्जा मुक्त

ग्रेटर नोएडा, 22 मई (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। इसी बीच बुधवार को भी प्राधिकरण के बुलडोजर ने अवैध कब्जे गिराए। प्राधिकरण ने रूपवास बाइपास के पास स्थित सड़क की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यह जमीन सड़क के लिए प्रस्तावित है, जो कि रूपवास बाइपास को एनएच-91 से जोडे़गी। इसके साथ ही बुधवार को धूम मानिकपुर में भी उद्योगों के लिए आरक्षित जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। दोनों जगहों पर कार्रवाई में लगभग 31,000 वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 62 करोड़ रुपए है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को वर्क सर्किल दो की टीम ने रूपवास बाइपास और धूम मानिकपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है।

रूपवास बाइपास के पास स्थित 7,500 मीटर जमीन पर कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनी विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार के नेतृत्व में वर्क सर्किल दो की टीम ने अतिक्रमण को ढहा कर रास्ते की जमीन खाली करा ली। इसके बाद धूम मानिकपुर के खसरा नंबर 1220, 1222, 1239 और 1244 की जमीन पर भी अतिक्रमण किया जा रहा था। वर्क सर्किल दो की टीम ने प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मदद से इन खसरा नंबरों की 23,660 वर्ग मीटर जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है।

परियोजना विभाग के महाप्रबंधक और ओएसडी हिमांशु वर्मा ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होेंने परियोजना विभाग के सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को अपने एरिया में जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अवैध रूप से जमीन कब्जाकर काटी जा रही कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। अगर किसी कॉलोनाइजर से अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है तो रजिस्ट्री का प्रपत्र लेकर पुलिस से शिकायत करें। इसकी एक कॉपी प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

--आईएएनएस

पीकेटी/एबीएम

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