नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस शाहबाद डेयरी इलाके में मई में हुई एक लड़की की नृशंस हत्या के आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगी। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि साक्षी (16 साल) की हत्या मोहम्मद साहिल (20 साल) खान ने की है जो पूर्व नियोजित थी।विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) देपेंद्र पाठक ने कहा कि साक्षी हत्याकांड की जांच पेशेवर तरीके से की गई जिससे काफी कम समय में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
पाठक ने कहा, “हमने आरोपियों के लिए सबसे कठोर संभव सजा - मौत की सजा - सुनिश्चित करने के लिए एक मामला बनाया है। हत्या की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी और बदला लेने के इरादे से इसे अंजाम दिया गया। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, और घटना के एक महीने के भीतर, हमने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग के लिए आरोप पत्र पेश किया है।”
दिल्ली पुलिस ने साहिल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। साहिल ने 28 मई को सब के सामने सार्वजनिक रूप से नाबालिग लड़की की हत्या कर दी थी।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दायर आरोपपत्र 640 पन्नों का है और इसमें आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 354 ए (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
इन धाराओं के अलावा, आरोपी पर आर्म्स एक्ट, पॉक्सो की धारा 12 (एक बच्चे पर यौन उत्पीड़न करने की सजा) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
अदालत एक जुलाई को आरोप पत्र पर संज्ञान ले सकती है।
पुलिस ने फ्रिज-एसी रिपेयरिंग मैकेनिक का काम करने वाले साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था।
घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में साहिल को साक्षी पर बार-बार चाकू मारते हुए देखा जा सकता है, जबकि सात से आठ लोग लड़की को बचाने के लिए प्रयास किए बिना वहां खड़े थे।
पुलिस ने कहा, "लड़की किसी जन्मदिन पार्टी में शामिल होने जा रही थी जब साहिल ने उसे रोका और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी।"
--आईएएनएस
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