💎 आज के बाजार में सबसे स्वस्थ कंपनियों को देखेंशुरू करें

अध्यादेश विवाद: दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

प्रकाशित 11/07/2023, 01:51 am
अध्यादेश विवाद: दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, 10 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर लाए गए अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल को भी एक पक्ष के रूप में जोड़ा जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 17 जुलाई को अध्यादेश पर अंतरिम रोक के साथ-साथ दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त 400 से अधिक सलाहकारों को बर्खास्त करने के एलजी के फैसले पर विचार करेगी।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

इससे पहले बुधवार को, दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें सभी विभागों को सलाहकारों की नियुक्ति को रोकने का निर्देश दिया गया। आदेश में कहा गया है कि अब उपराज्यपाल से इज़ाज़त लिए बिना नियुक्तियां नहीं की जा सकती।

केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश लाया था। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं पर निर्वाचित सरकार को नियंत्रण देने के बाद लाया गया था।

इसके बाद, दिल्ली की आप सरकार ने अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि यह संविधान का उल्लंघन करता है और स्पष्ट रूप से मनमाना है, और तत्काल रोक की मांग की थी।

20 मई को, केंद्र ने भी 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

--आईएएनएस

एसकेपी

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित