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स्कूल भर्ती मामला : कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी

प्रकाशित 21/07/2023, 03:09 am
स्कूल भर्ती मामला : कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी

कोलकाता, 20 जुलाई (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कथित करोड़ों रुपये के स्कूल भर्ती घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को चार दिनों की अंतरिम सुरक्षा दी।इस मामले पर 24 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी और तब तक केंद्रीय एजेंसियां बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगी।न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अंतरिम सुरक्षा देते हुए मौखिक रूप से कहा कि केंद्रीय एजेंसियां ​​बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम होंगी, यदि उनके जांच अधिकारियों के पास उनके खिलाफ वित्तीय गबन के संबंध में ठोस सबूत हैं।

हाल ही में, अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को स्कूल की नौकरी मामले के संबंध में उन्हें तलब करने की अनुमति दी गई थी।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की खंडपीठ ने चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय सलाह दी कि बनर्जी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत याचिका के साथ उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। बनर्जी के वकील ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिससे उन्हें अंतरिम राहत मिली।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सबसे पहले केंद्रीय एजेंसियों को स्कूल भर्ती मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी। बाद में मामला न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने भी न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेश को बरकरार रखा।

हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले के संबंध में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी। बाद में उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी बुलाया था, जिसे उन्होंने टाल दिया था।

--आईएएनएस

एसजीके

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