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पासपोर्ट दोबारा जारी करने की मांग करने वाली ट्रांसजेंडर की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, 'सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाएं'

प्रकाशित 05/09/2023, 03:15 am
पासपोर्ट दोबारा जारी करने की मांग करने वाली ट्रांसजेंडर की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, 'सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाएं'

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के मामले में पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया तुरंत की जाए, जिसने अपने नए नाम और लिंग सहित अद्यतन विवरण के साथ अपना पासपोर्ट फिर से जारी करने का निर्देश मांगा है।अदालत ने पहले उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान दिया, जो लिंग परिवर्तन सर्जरी कराना चुनते हैं और फिर अपनी उपस्थिति में बदलाव के कारण नया पासपोर्ट प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने सोमवार को कहा, "मैं इस मामले को तब तक छोड़ना नहीं चाहता, जब तक कि कई अन्य लोगों के लिए कुछ सुव्यवस्थित नहीं किया जाता, जो शायद जरूरत पड़ने पर अदालतों का रुख नहीं कर सकते।" उन्होंने कहा कि उत्तरदाताओं से अनुरोध है कि वे मामले में तेजी लाएं। यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया कि याचिकाकर्ता यात्रा करने की स्थिति में है।

केंद्र के वकील ने अदालत को बताया कि वर्तमान मामले में पुलिस सत्यापन लंबित है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को तय की है।

पहले भी अदालत ने देखा था कि इसी तरह की समस्याएं दूसरों को भी प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि उसने इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता व्यक्त की थी।

याचिकाकर्ता, जो अमेरिका में स्थानांतरित होने के बाद 2016 और 2022 के बीच पुरुष से महिला बन गई, ने अपने अद्यतन विवरण को दर्शाते हुए संशोधित पासपोर्ट के लिए जनवरी 2023 में भारतीय अधिकारियों को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। हालांकि, आवेदन छह महीने से अधिक समय से लंबित है।

विदेश मंत्रालय और शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने अदालत को सूचित किया था कि आवेदन पर कार्रवाई हो चुकी है लेकिन पुलिस सत्यापन लंबित है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि संशोधित पासपोर्ट दोबारा जारी न होने से उसे काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि वह इस समय अमेरिका में है और कहीं और यात्रा करने में असमर्थ है। भारतीय संविधान के तहत संरक्षित उसकी आत्म-पहचान के अधिकार से उसके पासपोर्ट विवरण और उसकी वर्तमान पहचान के बीच बेमेल के कारण समझौता किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि गरिमा और पहचान बनाए रखने के लिए संशोधित पासपोर्ट होना जरूरी है, खासकर यात्रा के दौरान और अधिकारियों के साथ मुठभेड़ के दौरान। अद्यतन पासपोर्ट को सुरक्षित रखने में असमर्थता को उसकी गरिमा और व्यक्तित्व पर हमला बताया गया।

--आईएएनएस

एसजीके

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