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गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से बच्चे की हुई मौत के मामले में एफआईआर दर्ज

प्रकाशित 06/09/2023, 07:07 pm
गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से बच्चे की हुई मौत के मामले में एफआईआर दर्ज

 गाजियाबाद, 6 सितंबर (आईएएनएस)। गाजियाबाद में 14 साल के एक बच्चे की कुत्ता काटने से मौत के बाद पुलिस ने 5 सितंबर को मामले को संज्ञान में लिया और कुत्ता पालने वाले परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामले में पुलिस जांच चल रही है।पुलिस ने कुत्ता पालने वाली महिला और उसकी फैमिली पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने पूरी फैमिली पर लापरवाही से मौत के सेक्शन लगाए हैं।

इस घटनाक्रम के बाद गाजियाबाद और नोएडा की सोसाइटीज में दहशत का माहौल है। रेजिडेंट्स के वॉट्सएप ग्रुप पर पिछले दो दिन से यही खबर घूम रही है और वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं।

गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित चरण सिंह कॉलोनी में याकूब का परिवार रहता है। याकूब मेहनत मजदूरी करते हैं। याकूब का बेटा शाहवेज (14) कक्षा आठ में पढ़ता था। डेढ़ महीने पहले उसको पड़ोस में रहने वाले कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन शाहवेज ने ये बात किसी को डर के चलते नहीं बताई। इससे उसके शरीर में इन्फैक्शन फैल गया और 4 सितंबर की रात उसकी मौत हो गई।

मृतक के दादा मतलूब अहमद ने पड़ोस में रहने वाली सुनीता, आकाश, शिवानी और रासी के खिलाफ आईपीसी सेक्शन-304 ए और 289 के तहत थाना विजयनगर में एफआईआर कराई है। मतलूब अहमद ने बताया, 'सुनीता ने करीब 6-7 कुत्ते पाल रखे हैं। इन कुत्तों को किसी प्रकार का टीका नहीं लगवाया हुआ है। खाना नहीं मिलने के कारण ये कुत्ते आए दिन बच्चों को काटते रहते हैं। शिकायत करने पर ये लोग खुद को किसी संस्था से बताकर लोगों को धौंस दिखाते हैं।

इस पूरे प्रकरण में एसीपी निमिष पाटिल ने बताया, "5 सितंबर को थाना विजयनगर में सूचना प्राप्त हुई। जिसमें यह बताया गया था कि एक 14 वर्षीय बच्चे की कुत्ते के काटने से मृत्यु हो गई। घटना का संज्ञान लेते हुए जानकारी की गई तो यह प्रकाश में आया कि करीब 2 माह पहले बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, जो बात उसने परिजनों से छुपाई थी। जिस कारण उसको उपचार न मिलने के कारण इन्फेक्शन हो गया। रैबीज के लक्षण दिखने लगे। परिजनों द्वारा बच्चे का उपचार कराया तो उपचार के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार थाना विजयनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जायेगी।"

--आईएएनएस

पीकेटी/एसकेपी

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