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टीवी फेम कीर्ति वर्मा के खिलाफ 263 करोड़ रुपये के अवैध टीडीएस रिफंड मामले में आरोप पत्र दायर

प्रकाशित 13/09/2023, 06:04 pm
टीवी फेम कीर्ति वर्मा के खिलाफ 263 करोड़ रुपये के अवैध टीडीएस रिफंड मामले में आरोप पत्र दायर

नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर अवैध रूप से 263 करोड़ रुपये के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) रिफंड मामले से अपराध की आय प्राप्त करने के लिए टीवी पर्सनालिटी कीर्ति वर्मा पर आरोप पत्र दायर किया है।कीर्ति वर्मा 'रोडीज' और 'बिग बॉस सीजन 12' जैसे शो में नजर आ चुकी हैं।

मंगलवार को मुंबई की एक अदालत में दायर की गई चार्जशीट में संस्थाओं सहित 14 अन्य का भी नाम लिया गया है।

पूर्व आयकर निरीक्षक तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण अनंत पाटिल, राजेश शेट्टी और अन्य को भी आरोप पत्र में शामिल किया गया है।

वर्मा पर एक ऐसे व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध रखने का आरोप है जिसने अवैध रूप से टैक्स रिफंड प्राप्त किया था।

"ईडी ने पाया है कि वर्मा ने गुरुग्राम में एक प्रॉपर्टी बेची थी जिसे 2021 में अपराध की आय से 1.02 करोड़ रुपये में अधिग्रहित किया गया था। उसने अपने बैंक अकाउंट में इस प्रॉपर्टी को बेचने से मिले पैसे हासिल किए थे।"

जनवरी में, ईडी ने जमीन, फ्लैट और लक्जरी कारों सहित 69 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, जो वर्मा और अन्य आरोपी व्यक्तियों, पाटिल और शेट्टी के नाम पर खरीदी गई थी।

ईडी का मामला अधिकारी और पाटिल के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है।

सीबीआई का मामला आरोपियों द्वारा फर्जी तरीके से टैक्स रिफंड जारी करने से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि उन्हें 2007 से 2009 तक अवैध आयकर रिफंड प्राप्त हुआ।

यह आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठ कर सहायक के रूप में काम करते समय अधिकारी के पास अपने पर्यवेक्षी अधिकारियों के आरएसए टोकन और लॉगिन क्रेडेंशियल तक पहुंच थी।

उन्होंने कथित तौर पर दूसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी से 263 करोड़ रुपये से अधिक का टीडीएस रिफंड तैयार किया और उसे एसबी एंटरप्राइजेज के बैंक खाते सहित विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया, जो पाटिल की मालिकाना कंपनी है।

सीबीआई ने अधिकारी, पाटिल, शेट्टी और अन्य के खिलाफ पीसी अधिनियम की धारा 7 और 13(2) के साथ आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप पत्र भी दायर किया।

जांच के दौरान, ईडी को पता चला कि 15 नवंबर 2019 और 4 नवंबर 2020 के बीच, अधिकारी द्वारा कुल 263,95,31,870 रुपये के कुल 12 अवैध टीडीएस रिफंड उत्पन्न किए गए और धोखाधड़ी से एसबी एंटरप्राइजेज के खाते में जमा किए गए।

"अपराध की इन आय (पीओसी) को बाद में भूषण अनंत पाटिल और शेल कंपनियों सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। पीएमएलए जांच के दौरान, कृति वर्मा ने गुरुग्राम में एक ऐसी संपत्ति बेची जिसे 2021 में पीओसी के साथ 1.02 करोड़ रुपये की राशि में हासिल किया गया था और बिक्री की आय अपने बैंक खातों में प्राप्त की।''

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "तत्काल तलाशी अभियान चलाया गया और उनके बैंक खातों में 1.18 करोड़ रुपये की पूरी बिक्री आय की पहचान की गई और जब्त कर लिया गया।"

इन संपत्तियों की पहचान होने पर, पीएमएलए के तहत एक कुर्की आदेश जारी किया गया, जिसमें कुल 69,65,99,720 रुपये की 32 संपत्तियां कुर्क की गईं।

इस प्रकार, मामले में अब तक कुल 263 करोड़ रुपये की पीओसी में से 166 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

मामले में आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

पीके/एसकेपी

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