💎 आज के बाजार में सबसे स्वस्थ कंपनियों को देखेंशुरू करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दाखिला के लिए आधार की अनिवार्यता पर कहा : बच्चे की निजता के अधिकार का हनन हो सकता है 

प्रकाशित 22/09/2023, 12:51 am
दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत दाखिला के लिए आधार की अनिवार्यता पर कहा : बच्चे की निजता के अधिकार का हनन हो सकता है 

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए दिल्ली सरकार के दो परिपत्रों को खारिज कर दिया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या वंचित समूह (डीजी) श्रेणी के तहत निजी स्कूलों की ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया में बच्चे के लिए आधार कार्ड पेश करना अनिवार्य बताया गया है। अदालत ने कहा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बच्चे की निजता के अधिकार का हनन हो सकता है।एक बच्‍चे के पिता ने याचिका दायर कर कहा था कि उनका 5 साल का बच्चा ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ है, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है।

अनूप जयराम भंबानी की एकल न्यायाधीश पीठ ने यह कहते हुए परिपत्रों पर रोक लगा दी कि किसी बच्चे को आधार कार्ड रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और इसके बिना शिक्षा तक पहुंच से इनकार करना अस्वीकार्य है।

सरकार का तर्क था कि आधार की जरूरत का उद्देश्य डुप्लिकेट एडमिशन फार्मों को रोकना और छात्र की सटीक पहचान सुनिश्चित करना है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा और इस बात पर जोर दिया कि यह एक अंतरिम आदेश था और एकल न्यायाधीश को मामले पर अभी अंतिम विचार करना बाकी है।

अदालत ने के.एस. पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी बच्चे की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से उसकी निजता के अधिकार का हनन हो सकता है।

न्यायमूर्ति भंभानी की पीठ ने 27 जुलाई के आदेश पर रोक लगाने के खिलाफ सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा, ''इस प्रकार यह कहना पर्याप्त होगा कि विवादित परिपत्र प्रथम दृष्टया संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हैं, इसलिए पिछले साल 12 जुलाई और चालू वर्ष के 2 फरवरी को जारी परिपत्रों के अमल पर रोक लगाई जा रही है।''

एकल न्यायाधीश याचिका पर अब 6 नवंबर को सुनवाई करने वाले हैं।

--आईएएनएस

एसजीके

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित