💎 आज के बाजार में सबसे स्वस्थ कंपनियों को देखेंशुरू करें

दिल्ली हाई कोर्ट ने पोक्‍सो मामले में समझौता होने के बाद प्राथमिकी रद्द की

प्रकाशित 25/09/2023, 08:41 pm
दिल्ली हाई कोर्ट ने पोक्‍सो मामले में समझौता होने के बाद प्राथमिकी रद्द की

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्‍सो) अधिनियम के एक मामले में संबंधित पक्षों के बीच समझौते के बाद प्राथमिकी रद्द कर दी है।शिकायतकर्ता के यह कहने के बाद कि उसने स्वेच्छा से आरोपी के साथ सभी विवादों को सुलझा लिया है, न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पोक्‍सो अधिनियम की धारा 8/12 के तहत आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

पीडि़ता ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाना चाहती हैं और प्राथमिकी रद्द करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हालाँकि, फैसले के हिस्से के रूप में अदालत ने आरोपी के पिता को दिल्ली के 10 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए आर्थोपेडिक डॉक्टरों द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

आरोपी के पिता इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं।

अदालत ने कहा कि प्राथमिकी पार्टियों और उनके परिवारों के बीच गलतफहमी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण दर्ज की गई थी और एक स्वैच्छिक समझौता हो गया है।

न्यायमूर्ति बनर्जी ने कहा, “वर्तमान मामले में शामिल तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते समय, न्यायालय को इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए यदि वह दोषी ठहराया जाता है तो गंभीर दंड से जुड़े जघन्य अपराध शामिल हैं।“

अदालत ने जज ने कहा कि प्राथमिकी जारी रखना व्यर्थ होगा क्योंकि आरोपी को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है।

अदालत ने भी आरोपों की गंभीरता को स्‍वीकार किया, लेकिन कहा कि इसमें शामिल पक्ष युवा व्यक्ति थे जो अपनी पढ़ाई और भावी करियर की तलाश में थे।

अदालत ने कहा, "मौजूदा परिस्थितियों में प्राथमिकी को जारी रखना व्यर्थ की कवायद होगी, क्योंकि मौजूदा तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है।"

न्यायमूर्ति बनर्जी ने सरकारी स्कूलों में आर्थोपेडिक डॉक्टरों द्वारा मुफ्त जांच प्रदान करने की नेक सेवाएं प्रदान करने के लिए आरोपी के पिता की भी सराहना की।

--आईएएनएस

एकेजे

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित