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बेंगलुरु लव जिहाद मामले में नया मोड़: पुलिस ने कहा, प्रेमी द्वारा छोड़े जाने पर महिला टेकी लगाए झूठे आरोप

प्रकाशित 26/09/2023, 07:34 pm
बेंगलुरु लव जिहाद मामले में नया मोड़: पुलिस ने कहा, प्रेमी द्वारा छोड़े जाने पर महिला टेकी लगाए झूठे आरोप

बेंगलुरु, 26 सितंबर (आईएएनएस)। बेंगलुरु लव जिहाद मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। एक महिला टेकी द्वारा अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ लगाया गया आरोप उसे फंसाने के लिए रचा गया नाटक निकला।पुलिस ने सोमवार को कहा कि जांच में मामले में लव जिहाद का कोई पहलू सामने नहीं आया और महिला ने अपने प्रेमी, जो जम्मू-कश्मीर का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, द्वारा छोड़े जाने के बाद झूठे आरोप लगाए थे।

उन्होंने बताया कि हालांकि आरोपी के खिलाफ लव जिहाद के आरोप हटा दिए गए हैं, लेकिन बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों की जांच की जाएगी।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बेंगलुरु की शिकायतकर्ता महिला और कश्मीर के आरोपी का दो साल पहले ब्रेकअप हो गया था।

हाल ही में उस शख्स की दूसरी लड़की से सगाई हो गई।

पुलिस ने कहा कि इसे स्वीकार करने में असमर्थ महिला, जो उससे पांच साल बड़ी है, ने उसके खिलाफ लव जिहाद के आरोप लगाए थे।

महिला टेकी की शिकायत के बाद पुलिस ने पिछले सप्‍ताह जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के जकुरा से 32 वर्षीय मोजीफ अशरफ बेग को गिरफ्तार किया था।

उसे बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, आपराधिक धमकी और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

महिला सॉफ्टवेयर पेशेवर ने दावा किया था कि जिस व्यक्ति के साथ वह रिश्ते में थी, उसने उस पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा करने के बाद "लव जिहाद के तहत" उसका यौन शोषण किया।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी मोजीफ अशरफ बेग को पकड़ने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम जम्मू-कश्मीर भेजी गई, जो पहले बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के शिकारीपाल्या में रहता था।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की मुलाकात शिकारीपाल्या में शिकायतकर्ता से हुई और उसने उससे दोस्ती कर ली। जल्द ही, वे एक-दूसरे को पसंद करने लगे और रिलेशनशिप में आ गए।

महिला ने दावा किया कि बेग ने उससे शादी करने का वादा किया, जिसके बाद वे शारीरिक रूप से अंतरंग हो गए।

बेग ने वादा किया था कि वह बिना किसी धार्मिक परंपरा के उससे कोर्ट में शादी करेगा। उसने दावा किया कि शारीरिक अंतरंगता के बाद, आरोपी ने उस पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया।

महिला ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वह अपने पहले के रुख पर कायम रहे।

उसने यह भी दावा किया कि बेग के भाई मोरिफ अशरफ ने उसे फोन किया और जान से मारने की धमकी दी।

कर्नाटक पुलिस ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया था।

आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एकेजे

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