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दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक के संपादक व एचआर प्रमुख द्वारा कोर्ट से एफआईआर की प्रति मांगने का किया विरोध

प्रकाशित 05/10/2023, 07:20 pm
दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक के संपादक व एचआर प्रमुख द्वारा कोर्ट से एफआईआर की प्रति मांगने का किया विरोध

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती के आवेदन पर आपत्ति जताई, जिसमें अदालत के समक्ष एफआईआर की प्रति मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (NS:SAIL) ने उन्हें मंगलवार को आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था और अदालत ने बाद में बुधवार को उन्हें सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।

बुधवार को अदालत ने उन्हें रिमांड आदेश की प्रति देने के अलावा अपने वकील से मिलने की अनुमति दी थी। मामले की अध्यक्षता करने वाली अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर को विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने सूचित किया कि आरोपी को पहले पुलिस आयुक्त से संपर्क करना होगा, जो फिर उसी के संबंध में एक समिति का गठन करेगा।

श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, वे "सीधे अदालत के सामने नहीं कूद सकते"। जब बुधवार को आरोपी व्यक्तियों ने एफआईआर की एक प्रति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, तो न्यायाधीश ने कहा था कि वह गुरुवार को इस पर फैसला करेंगी।

पुरकायस्‍थ का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अर्शदीप सिंह ने तर्क दिया था कि उन्हें एफआईआर की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। सिंह द्वारा अदालत को रिमांड कॉपी नहीं मिलने की जानकारी देने पर उन्होंने कहा था, ''उन्होंने हमें रिमांड आदेश भी नहीं दिया है।'' इसके अलावा, उन्होंने धारा 41डी, सीआरपीसी (गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार) का हवाला दिया था और कहा था कि यह एक पूर्ण अधिकार है।

न्यायाधीश ने तब पुरकायस्‍थ के आवेदन पर अपने वकील से मिलने की अनुमति दे दी थी और आदेश दिया था कि रिमांड आदेश की एक प्रति पुरकायस्‍थ और चक्रवर्ती को प्रदान की जाए। सिंह ने अदालत को यह भी सूचित किया था कि एफआईआर और गिरफ्तारियों को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की जाएगी, इसमें इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के पास पहले से ही एक एफआईआर है, और उच्च न्यायालय को वर्तमान के बारे में सूचित नहीं किया गया है।

एफआईआर. मंगलवार को स्पेशल सेल में दर्ज यूएपीए मामले के संबंध में की गई तलाशी, जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि परिसर में 37 संदिग्धों से पूछताछ की गई है, इनमें नौ महिला संदिग्ध भी शामिल हैं।

पुलिस ने कहा था कि डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों आदि को जब्त कर लिया गया है या जांच के लिए एकत्र किया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा था, "कार्यवाही अभी भी जारी है। अब तक दो आरोपियों पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा चुका है।"

स्पेशल सेल मंगलवार सुबह हरकत में आई और दिल्ली-एनसीआर में कई स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें न्यूज़क्लिक का कार्यालय और उससे जुड़े पत्रकार भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस की टीम ने नई दिल्ली में न्यूज़क्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया।

--आईएएनएस

सीबीटी

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