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धूल प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर, टीमों ने 1,108 निर्माण स्थलों का किया निरीक्षण

प्रकाशित 14/10/2023, 11:38 pm
धूल प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर, टीमों ने 1,108 निर्माण स्थलों का किया निरीक्षण

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता में गिरावट के बीच, दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि 'आप' सरकार धूल प्रदूषण को लेकर गंभीर है और टीमों ने एंटी डस्ट कैंपेन के तहत निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है।दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि शहर में एंटी डस्ट कैंपेन के तहत टीमों द्वारा 1,108 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया है।

उन्होंने कहा, ''निर्माण स्थलों पर जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए 21 साइटों को नोटिस या चालान जारी किए गए और 8.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

एंटी डस्ट कैंपेन के तहत 13 विभागों यानी डीडीए, एमसीडी, डीपीसीसी, डीसीबी, जल बोर्ड, डीएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, दिल्ली मेट्रो, सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी आदि की 591 टीमों का गठन किया गया है।''

राय ने कहा कि टीमों को लगातार स्थलों का निरीक्षण करने और निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

मंत्री ने कहा, "निर्माण स्थलों पर सभी 14 धूल-विरोधी मानदंडों का पालन करना आवश्यक है, अन्यथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

उन्होंने कहा, ''सर्दियों के मौसम में दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी और उसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे जमीन पर लागू करना शुरू कर दिया है.''

उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है, जहां से सरकार शहर के हालात पर नजर रख रही है।

राय ने कहा, ''दिल्ली सरकार लोगों के सहयोग से प्रदूषण कम करने में सफल रही है। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई अभियान चला रही है जैसे एंटी डस्ट कैंपेन, बायो डीकंपोजर का छिड़काव, मोबाइल एंटी-स्मॉग गन से पानी का छिड़काव अभियान आदि।''

उन्होंने कहा कि टीमें लगातार निर्माण स्थलों का दौरा कर रही हैं और ये टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

उन्होंने कहा, ''निर्माण स्थलों पर 14 मानक लागू करना अनिवार्य है। यह अभियान 7 अक्टूबर को शुरू किया गया था और 7 नवंबर तक चलेगा।

यदि कोई साइट धूल नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

एनजीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्माण स्थलों पर नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।''

उन्होंने कहा, "अगर गंभीर उल्लंघन हुआ तो निर्माण स्थल बंद कर दिया जाएगा।"

उन्होंने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को एंटी डस्ट कैंपेन के संबंध में टीमों से हर दिन रिपोर्ट लेने के भी निर्देश दिये।

राय ने दिल्ली के लोगों से भी अपील की कि अगर उन्हें निर्माण या तोड़फोड़ के काम में कोई अनियमितता मिलती है तो वे इसकी शिकायत ग्रीन दिल्ली ऐप पर करें।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

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