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मद्रास हाईकोर्ट ने सुबह 4 बजे विजय-स्टारर 'लियो' मूवी शो रखने की याचिका पर आदेश पारित करने से किया इनकार

प्रकाशित 17/10/2023, 09:11 pm
मद्रास हाईकोर्ट ने सुबह 4 बजे विजय-स्टारर 'लियो' मूवी शो रखने की याचिका पर आदेश पारित करने से किया इनकार

चेन्नई, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिल सुपर स्टार 'थलपति' विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लियो' की 19 अक्टूबर को सुबह 4 बजे स्क्रीनिंग के लिए मेकर्स की अपील पर फैसला देने से इनकार किया।महाधिवक्ता आर. शनमुगसुंदरम और राज्य लोक अभियोजक मोहम्मद अली जिन्ना के कड़े विरोध के बाद जज अनिता सुमंत ने मामले में आदेश पारित करने से परहेज किया।

हालांकि, कोर्ट ने मेकर्स को 19-24 अक्टूबर तक सुबह 7 बजे के शो के संबंध में अपने अनुरोध के साथ राज्य सरकार से संपर्क करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अनिता सुमंत ने आदेश में कहा कि सुबह 9 बजे से 1.30 बजे के बीच पांच शो चलाने में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करने के बाद तमिलनाडु राज्य गृह (सिनेमा) विभाग को फिल्म के निर्माताओं और तमिलनाडु थिएटर मालिकों के संघ के साथ चर्चा करने का निर्देश दिया गया।

फिल्म के निर्माता सेवन स्क्रीन स्टूडियोज के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के. रामचंद्रन ने अपनी अपील में कहा कि विजय की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और फिल्म 'लियो' के ट्रेलर को रिलीज के सात दिनों में 51 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा।

उन्होंने शाहरुख खान की फिल्मों 'पठान' और 'जेलर' का उदाहरण भी दिया, जो मुंबई में छह से सात शो और दिल्ली में छह शो में रिलीज हुई थीं।

मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अनिता सुमंत ने सोमवार को सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी थी क्योंकि तमिलनाडु के महाधिवक्ता ने यह सत्यापित करने के लिए समय मांगा था कि फिल्म शो को विनियमित करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है या नहीं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

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