💎 आज के बाजार में सबसे स्वस्थ कंपनियों को देखेंशुरू करें

आरएसएस 'मानहानि' : राहुल गांधी ने मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

प्रकाशित 18/10/2023, 06:39 am
आरएसएस 'मानहानि' : राहुल गांधी ने मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

मुंबई, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के साथ कथित तौर पर आरएसएस को जोड़ने के कारण उनके खिलाफ दायर 2017 के मानहानि मामले को खारिज करने की मांग करते हुए मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस सारंग कोतवाल के सामने आए इस मामले को 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

राहुल ने अपने वकील कुशल मोर के जरिए बोरीवली मजिस्ट्रेट की अदालत के 2019 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आरएसएस विचारक और वकील धृतिमान जोशी द्वारा दर्ज कराई गई निजी मानहानि शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया गया है।

राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें इस मामले में सीपीआई-एम महासचिव सीताराम येचुरी के साथ गलत तरीके से आरोपी बनाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर कर्नाटक में 5 सितंबर, 2017 को गौरी लंकेश की हत्या के बाद एक अलग स्थान और समय पर एक अलग बयान दिया था।

उन्होंने तर्क दिया है कि जोशी की शिकायत सीआरपीसी की धारा 218 का उल्लंघन करती है जो अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग आरोप निर्धारित करती है, और संयुक्त मुकदमे की अवधारणा अज्ञात है, कानून के तहत अनिवार्य या स्वीकृत नहीं है।

गौरी लंकेश की हत्या के बाद जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत 6 सितंबर, 2017 को दर्ज कराई थी। उन्होंने दावा किया था कि टीवी पर समाचार देखने के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता को संसद के बाहर बोलते हुए सुना कि जो कोई भी भाजपा-आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर दबाव डाला जाता है, उस पर हमला किया जाता है या मार डाला जाता है।

इसी तरह, जोशी ने दावा किया कि येचुरी ने कथित तौर पर मीडिया से बात की थी कि पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है। जोशी ने तर्क दिया कि ये बयान आम जनता की नजर में आरएसएस की छवि खराब करने के लिए बिना किसी सबूत के दिए गए थे।

शिकायत के बाद बोरीवली मजिस्ट्रेट की अदालत ने फरवरी 2019 में राहुल गांधी और सीताराम येचुरी को समन जारी किया। दोनों जुलाई 2019 में अदालत में पेश हुए और जमानत मांगी, लेकिन बाद में दोनों ने विभिन्न आधारों का हवाला देते हुए शिकायत को रद्द करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।

नवंबर 2019 में बोरीवली मजिस्ट्रेट ने मामले में गांधी और येचुरी द्वारा दायर दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया और अब कांग्रेस नेता ने उस अस्वीकृति आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया है। राहुल ने अदालत से निचली अदालत के आदेश को रद्द करने, उनके खिलाफ जारी प्रक्रिया को रद्द करने और शिकायत को खारिज करने की प्रार्थना की है।

--आईएएनएस

एसजीके

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित