नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2022 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और प्रवर्तन निदेशालय को मिली हुई की गिरफ्तारी, जब्ती, निर्दोषता का अनुमान और कड़ी जमानत शर्तें संबंधी शक्तियों को बरकरार रखा गया था।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और बेला त्रिवेदी की तीन-न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने मामले की सुनवाई की और दोनों पक्षों को 22 नवंबर को दलीलें पेश करने का आदेश पारित किया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई पर आपत्ति जताई और कहा कि पहले समीक्षा याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, "बहुत विचार-विमर्श के बाद फैसला सुनाया गया। मैं कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग पर हूं। दलील यह है कि याचिकाकर्ता एक प्रबुद्ध नागरिक है और उसे लगता है कि धारा 50 की गलत व्याख्या की गई है। क्या यह समन्वित पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने का आधार है?" समीक्षा अभी सुनी जानी बाकी है।''
हालांकि, न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि यदि यह इसके लायक है, तो तीन-न्यायाधीशों की पीठ फिर से विचार कर सकती है।
उन्होंने कहा, "अदालत इस पर गौर करने या न करने का निर्णय लेने में सावधानी दिखाएगी। लेकिन कोई रोक नहीं लगाई जा सकती।"
उन्होंने एसजी से आगे कहा कि पक्ष सुनने के बाद अदालत कह सकती है कि वह समीक्षा का इंतजार करेगी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अदालत फैसले पर दोबारा विचार नहीं कर सकती।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विशेष पीठ के सामने पांच व्यापक बिंदु उठाए।
सबसे पहले, उन्होंने पीएमएलए को दंडात्मक क़ानून के रूप में मान्यता न दिए जाने को चुनौती दी। उन्होंने कहा, "मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और सजा दी जा सकती है तो क्या यह दंडात्मक क़ानून नहीं है?"
दूसरे, उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि जब किसी को ईडी द्वारा समन किया जाता है, तो उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें मुख्य अपराधी के रूप में बुलाया जा रहा है या गवाह के रूप में।
तीसरा, उन्होंने प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) तक पहुंच का मुद्दा उठाया और तर्क दिया कि यदि आरोपी को नहीं पता कि उसके खिलाफ क्या आरोप हैं, तो वह अपना बचाव कैसे करेगा और उसे जमानत कैसे मिलेगी?
अपने चौथे बिंदु में सिब्बल ने अपराध की आय पर धारा 3 का मुद्दा उठाया और अंततः उन्होंने पीएमएलए के तहत जमानत की दोहरी शर्तों को चुनौती दी।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वह केवल पीएमएलए से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगी। इसमें आगे कहा गया कि अदालत ने एसजी द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर ध्यान दिया है कि एक अकादमिक अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए और एक मुद्दा होना चाहिए।
इसने एसजी की प्रारंभिक आपत्ति पर भी ध्यान दिया कि चूंकि आदेश समीक्षाधीन है, इसलिए किसी भी अन्य विचार के लिए इसका इंतजार किया जाना चाहिए। आदेश में आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कुछ मामलों पर फैसलों पर पुनर्विचार की मांग की। पीठ ने आगे की सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की और प्रत्येक पक्ष को आधा दिन आवंटित किया।
अगस्त 2022 में तत्कालीन सीजेआई एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया था और कहा था कि फैसले के दो पहलुओं पर प्रथम दृष्टया पुनर्विचार की जरूरत है।
सबसे पहले, यह प्रावधान कि आरोपी को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की प्रति देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, निर्दोषता की धारणा का उलटा होना।
विजय मदनलाल चौधरी मामले के फैसले में शीर्ष अदालत ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को यह कहते हुए बरकरार रखा कि मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के साथ इसका उचित संबंध है।
इससे पहले, जस्टिस रोहिंटन नरीमन और संजय किशन कौल की खंडपीठ ने विजय मदनलाल चौधरी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को जमानत देने के लिए दो अतिरिक्त शर्तें लगाने के मकसद से पीएमएलए की धारा 45(1) को रद्द कर दिया था। हालांकि, इस फैसले को एक अन्य पीठ ने खारिज कर दिया, जिसमें न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी, और सी.टी. रविकुमार शामिल थे।
इसके बाद कई समीक्षा याचिकाएं दायर की गईं, जिन पर तीन जजों की पीठ ने बुधवार को सुनवाई शुरू की।
--आईएएनएस
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