नयी दिल्ली, 6 अप्रैल (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी विमानन कंपनी स्पाइस जेट के 10 लाख शेयरों के हस्तांतरण के मामले में धोखाधड़ी के आरोपी कंपनी के प्रवत्र्तक अजय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरत्ता की पीठ ने स्पाइस जेट के प्रबंध निदेशक की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाने के लिये कहा है।
इससे पहले एक स्थानीय अदालत ने अजय सिंह की याचिका यह कहकर ठुकरा दी थी कि इससे उनके खिलाफ जारी जांच प्रभावित होगी।
अजय सिंह के वकील सिद्धार्थ लुथरा ने दलील दी कि उनका मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहा है। इसका शिकायतकर्ता संजीव नंदा के वकील विकास पहवा ने विरोध किया।
आरोपी के खिलाफ दर्ज शिकायत के मुताबिक नंदा और सिंह के बीच हुये शेयर खरीद समझौते के मुताबिक नंदा ने स्पाइस जेट के 10 लाख शेयर के बदले 10 लाख रुपये दिये लेकिन उसके नाम पर शेयर हस्तांतरित नहीं किया गया।
इस पर नंदा ने अजय सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई।
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