नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। देश में अपशिष्ट बैटरियों के पुनर्चक्रण और नवीनीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने अपशिष्ट बैटरी के पर्यावरण की ²ष्टि से ठोस प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया है।पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को प्रकाशित किया गया है।
इन नियमों की अधिसूचना दरअसल 15 अगस्त, 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा पर अमल की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, ताकि सकरुलर या चक्रीय अर्थव्यवस्था को गंभीरतापूर्वक बढ़ावा दिया जा सके।
नए नियम दरअसल बैटरी (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2001 का स्थान लेंगे।
इन नियमों में सभी तरह की बैटरियों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी को कवर किया गया है।
ये नियम विस्तारित निमार्ता उत्तरदायित्व (ईपीआर) की अवधारणा के आधार पर कार्य करते हैं, जिनके तहत बैटरी के निर्माता (आयातकों सहित) अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण और कचरे से प्राप्त सामग्री का उपयोग नई बैटरियों में करने के लिए जिम्मेदार हैं।
इन नियमों के तहत अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण में नए उद्योगों की स्थापना और उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया गया है।
--आईएएनएस
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