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नियामक विवेकपूर्ण जांच के बहाने डिस्कॉम को देय बिजली शुल्क संशोधित नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

प्रकाशित 19/10/2022, 05:51 am
© Reuters.  नियामक विवेकपूर्ण जांच के बहाने डिस्कॉम को देय बिजली शुल्क संशोधित नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी), बिजली नियामक विवेकपूर्ण जांच और तथ्य सही करने की आड़ में डिस्कॉम के लिए पहले से तय बिजली दरों को संशोधित या फिर से निर्धारित नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा, विवेकपूर्ण जांच और तथ्य सही करने के बहाने डीईआरसी द्वारा पहले से निर्धारित टैरिफ में संशोधन या पुनर्निर्धारण टैरिफ आदेश में संशोधन के समान होगा, जो कानून में अनुमत नहीं है।

इसमें कहा गया है, सत्यापन चरण डीईआरसी के लिए लाइसेंसधारी की राजस्व जरूरतों के प्रारंभिक प्रक्षेपण में शामिल बुनियादी सिद्धांतों, परिसरों और मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने का अवसर नहीं है।

यह नोट किया गया कि एक विवेकपूर्ण जांच केवल लेखांकन या गणितीय अभ्यास नहीं है, और डिस्कॉम द्वारा किए गए या प्रस्तावित खर्च की तर्कसंगतता की जांच की जरूरत है और ऐसे अन्य कारक भी हैं, जिन्हें डीईआरसी टैरिफ के निर्धारण के लिए उपयुक्त मानता है।

पीठ ने कहा कि विवेकपूर्ण जांच और सही करने के बहाने डीईआरसी द्वारा पहले से निर्धारित टैरिफ का संशोधन या पुनर्निर्धारण टैरिफ आदेश में संशोधन के समान होगा, जो केवल उपधारा (6 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है) 2003 अधिनियम की धारा 64 के उस अवधि के भीतर टैरिफ आदेश लागू था।

पीठ ने अपने 54 पन्नों के फैसले में कहा, हमारे विचार में डीईआरसी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद ट्रू अप की आड़ में 01.04.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए टैरिफ ऑर्डर में संशोधन नहीं कर सकता और इसे बाद के टैरिफ ऑर्डर द्वारा बदल दिया जाएगा। इसलिए, हम मानते हैं कि 2003 के अधिनियम की धारा 64 के तहत ट्रूइंग अप अभ्यास के दौरान किए गए टैरिफ आदेश में संशोधन करने की अनुमति नहीं है।

शीर्ष अदालत ने निजी डिस्कॉम बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी पावर की अपील को 2014 के एक फैसले में बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के कुछ निष्कर्षो को चुनौती देने की अनुमति दी, जिसके द्वारा डीईआरसी द्वारा बिजली दरों में गिरावट को बरकरार रखा गया था।

डिस्कॉम ने तर्क दिया कि निजीकरण के बाद से डीईआरसी द्वारा निर्धारित कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) वास्तविक बिजली खरीद लागत को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, जिसके कारण एक बड़ा राजस्व अंतर पैदा हुआ है।

अपीलकर्ताओं ने डीईआरसी का विरोध किया, जो अपने वैधानिक नियमों और अपनी स्वयं की वैधानिक सलाह की बार-बार अवहेलना करते हुए बिजली शुल्क तय करता है, उसने टैरिफ दर में आवधिक वृद्धि करने से इनकार कर दिया है।

डिस्कॉम ने दावा किया कि डीईआरसी की कार्रवाई के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां वे बहुत अधिक ऋणी हैं और उन्हें अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यो को पूरा करने के लिए उधार लेने/ऋण लेने के लिए मजबूर किया गया है।

वित्तवर्ष 2008-09 के लिए और वित्तवर्ष 2011-12 के लिए एआरआर को सही करने के लिए 26 अगस्त, 2012 के टैरिफ आदेश में डीईआरसी के कुछ निष्कर्षो को चुनौती देने के लिए एपीटीईएल के समक्ष टैरिफ अपील दायर की गई थी।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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