नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में हैदराबाद की एक सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 आरोपियों को अलग-अलग कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई ने बुधवार बताया कि विशेष कोर्ट ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सिकंदराबाद शाखा के तत्कालीन अधिकारियों सरथ बाबू जेली और सुहास कल्याण रामदासी को सात-साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अदालत ने 3 अन्य आरोपियों डोनिकेना श्रीधर, डोनिकेना पूर्ण श्री और मारेला श्रीनिवास रेड्डी को एक-एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ सात-साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं बाकी अन्य पांच आरोपियों मारेला लक्ष्मा रेड्डी, वेंपती, श्रीनिवास, वेट्टे राजा रेड्डी, वड्डे नरसैय्या और बथुला सत्य सूरज रेड्डी को भी अलग-अलग जुर्माने के साथ अलग-अलग जेल की सजा सुनाई है।
सीबीआई ने 2013 में एक शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिालफ मामला दर्ज किया था। रिपोर्ट के अनुसार, सरथ बाबू जेली और अन्य ने बैंक में कार्य करते हुए 2012 और 2013 के दौरान 5 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी देकर प्राइवेट कंपनियों के साथ साजिश रची थी और बाद में फंड को डायवर्ट कर दिया था। फर्जी और जाली दस्तावेजों पर बैंक को 4,57,86,355 रुपये की हानि हुई। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ 2014 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। एक ट्रायल कोर्ट ने उक्त अभियुक्तों को कसूरवार पाया और उन्हें दोषी ठहराया।
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