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मंत्री ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक पर विचार-विमर्श किया

प्रकाशित 11/03/2023, 05:57 am
© Reuters.  मंत्री ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक पर विचार-विमर्श किया

नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जल्द ही पेश किए जाने वाले डिजिटल इंडिया बिल (विधेयक) पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया, एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।अधिकारियों ने कहा कि पहली बार किसी विधेयक के डिजाइन, संरचना और लक्ष्यों पर इसके पूर्व-परिचय के चरण में हितधारकों के साथ चर्चा की जा रही है। ये परामर्श कानून और नीति निर्माण के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के परामर्शी ²ष्टिकोण के अनुरूप डिजिटल इंडिया संवाद का हिस्सा हैं।

विधेयक के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर प्रस्तुति देते हुए, चंद्रशेखर ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य भारत को ट्रिलियन-डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने और डिजिटल उत्पादों, उपकरणों, प्लेटफार्मों और समाधानों के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय खिलाड़ी बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है।

मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम का उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी नवाचार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित करने में मदद करना है जबकि साथ ही साथ अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। मंत्री ने प्रस्तावित कानून के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया, जिसमें इंटरनेट की जटिलताओं का प्रबंधन और उभरती प्रौद्योगिकियों के जोखिमों का समाधान करने वाले मध्यवर्ती संस्थाओं के प्रकारों का तेजी से विस्तार, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, इंटरनेट पर विभिन्न मध्यस्थों के लिए प्रबंधन और रेलिंग स्थापित करना शामिल है।

यह कहते हुए कि 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) के अस्तित्व में आने के बाद सामान्य रूप से तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र और विशेष रूप से इंटरनेट महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है, चंद्रशेखर ने कहा कि नए कानून को विकसित होना चाहिए और बदलते बाजार के रुझान, प्रौद्योगिकियों में व्यवधान और उपयोगकर्ता के नुकसान से डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए।

मंत्री ने कहा- अच्छाई की ताकत के रूप में शुरू हुआ इंटरनेट आज कैटफिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ट्रोलिंग, गैसलाइटिंग, फिशिंग, रिवेंज पोर्न, साइबर-़फ्लैशिंग, डार्क वेब, आदि के प्रति संवेदनशील हो गए हैं, और ऑनलाइन नागरिक और आपराधिक अपराधों के लिए एक विशेष और समर्पित न्यायिक तंत्र की तत्काल आवश्यकता है।

यह दोहराते हुए कि डिजिटल इंडिया विधेयक सरकार द्वारा वैश्विक मानक साइबर कानूनों को लाने का प्रयास है, चंद्रशेखर ने कहा: हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इंटरनेट खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह हो, और नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी लाएं और एक सरकार के डिजिटलीकरण में तेजी लाने और लोकतंत्र और शासन को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करे।

मंत्री ने सरल, सुलभ, अंतर-संचालनीय और नागरिक-अनुकूल तरीके से ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुक्त बाजार पहुंच और निष्पक्ष-व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी और स्टार्ट-अप के लिए अनुपालन में आसानी और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण की भी बात की।

--आईएएनएस

केसी/एएनएम

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