नई दिल्ली, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। सरकार ने बिजली क्षेत्र में डे-अहेड राष्ट्रीय स्तर के मेरिट ऑर्डर डिस्पैच मैकेनिज्म के संशोधित ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की बचत होगी।आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इससे राज्यों को कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ लागत प्रभावी तरीके से अपनी बिजली की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। बिजली उत्पादन की समग्र लागत को कम करने की ²ष्टि से ढांचे को संशोधित किया गया है, जो उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमतों में कमी लाएगा।
बिजली मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि संशोधित तंत्र के अनुसार, सिस्टम की मांग को पूरा करने के लिए देश भर में सबसे सस्ते उत्पादन संसाधनों के लिए मेरिट ऑर्डर को मौजूदा सिस्टम में 1.5 घंटे के मुकाबले एक दिन पहले अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन इकाइयों और लागत अनुकूलन के लिए बेहतर योजना तैयार होगी।
इसके अलावा, संशोधित तंत्र सभी क्षेत्रीय इकाई थर्मल पावर प्लांटों और बाद में सभी इंट्रा-स्टेट थर्मल जनरेटर को शामिल करके वर्तमान तंत्र के दायरे को भी बढ़ाएगा। मौजूदा प्रणाली में, केवल एनटीपीसी थर्मल स्टेशन ही मेरिट ऑर्डर डिस्पैच का हिस्सा थे। वास्तविक समय पर योग्यता आदेश प्रेषण का मौजूदा तंत्र अप्रैल 2019 में परिचालित किया गया था।
इसने तकनीकी और ग्रिड सुरक्षा बाधाओं को पूरा करते हुए पूरे भारत में उत्पादन की कुल परिवर्तनीय लागत को अनुकूलित किया। मौजूदा तंत्र के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय आधार पर परिवर्तनीय लागत में 2,300 करोड़ रुपये की कमी आई और इन लाभों को जनरेटर और उनके लाभार्थियों के साथ साझा किया जा रहा था, जिससे अंतत: उपभोक्ताओं को बिजली की लागत कम हो गई।
प्रस्तावित डे-अहेड नेशनल मेरिट ऑर्डर डिस्पैच मैकेनिज्म से लाभ उत्पादन स्टेशनों और उनके उपभोक्ताओं के बीच साझा किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप बिजली उपभोक्ताओं की वार्षिक बचत में वृद्धि होगी। इससे राज्यों को कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ लागत प्रभावी तरीके से संसाधन पर्याप्तता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
डे-अहेड नेशनल मेरिट ऑर्डर डिस्पैच मैकेनिज्म सीईआरसी द्वारा आवश्यक नियामक प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय स्तर पर ग्रिड-इंडिया द्वारा संचालित किया जाएगा।
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