लखनऊ, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में दालों की जमाखोरी को रोकने तथा मूल्य वृद्धि को लेकर सरकार ने खाद्य एवं रसद विभाग के आला अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित संशोधित स्टाॅक लिमिट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दाल के कारोबारियों का निरीक्षण एवं सत्यापन कराया जाए। इसके अलावा जो व्यापारी अभी तक पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, उनका तत्काल रजिस्ट्रेशन कराया जाये। शासन की ओर से निर्देश दिया गया है कि सभी दाल के कारोबारियों से निर्धारित पोर्टल पर साप्ताहिक स्टाॅक की घोषणा करायी जाए।
विभाग के अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि सरकार से मिले निर्देश में प्रदेश में कार्यरत डीलर, इम्पोर्टर, मिलर, स्टॉकिस्ट व ट्रेडर से भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए उनसे साप्ताहिक (प्रत्येक शुक्रवार) स्टॉक की घोषणा कराने हेतु समय-समय पर डीएम से अनुरोध किया गया है।
अद्यतन स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के पोर्टल पर कुल 1,878 दाल के कारोबारी पंजीकृत हैं, जिनके द्वारा समस्त दालों को मिलाकर 138442 मी. टन स्टॉक की घोषणा की गयी है, जिसमें तूर दाल का स्टॉक 24686 मी. टन, उरद दाल का स्टॉक 16376 मी. टन एवं मसूर दाल का स्टॉक 39150 मी. टन है।
उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर 4, अमरोहा 4, कन्नौज 5, कासगंज 6, श्रावस्ती 6, फर्रुखाबाद 7, इटावा 7, अमेठी 9, मैनपुरी 9 एवं सुल्तानपुर में 9 रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हुए हैं। इन जनपदों में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जल्द कराने के निर्देश दिए गए हैं।
--आईएएनएस
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