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वीवो पीएमएलए मामले में लावा चीफ की जमानत याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई

प्रकाशित 29/11/2023, 10:32 pm
वीवो पीएमएलए मामले में लावा चीफ की जमानत याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई

नई दिल्ली, 29 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक को अपने आवेदन पर ईडी के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मांगी है।लावा के एमडी हरिओम राय ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो से जुड़े मामले में जमानत मांगी है और 18 नवंबर को कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा था।

हरिओम राय के वकील नितेश राणा और विक्रम चौधरी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरूण योगेश को बताया कि वित्तीय जांच एजेंसी ने रात 12 बजे ही जवाब की कॉपी प्रदान की, जिसके बारे में उनका दावा था कि वह अदालत के आदेश के अनुसार नहीं थी।

अदालत ने अब आरोपी को मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और बहस के लिए मामले को 4 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

23 नवंबर को अदालत ने मामले में हरिओम राय समेत आरोपी व्यक्तियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। चारों आरोपी हरिओम राय, कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक हैं।

इससे पहले, हरिओम राय की जमानत याचिका पर, नितेश राणा ने तर्क दिया था कि चूंकि आरोपी को आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

नितेश राणा ने कहा था, ''आरोपी की मनी लॉन्ड्रिंग और अनुसूचित अपराध में कोई भूमिका नहीं है। वह सिर्फ एक उद्यमी हैं।''

पिछली बार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगला के समक्ष ईडी के आवेदन का राणा ने विरोध किया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि न्यायिक हिरासत को यंत्रवत् और स्वचालित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता।

राणा ने अदालत से कहा, "इसके अभाव में आरोपी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।" जांच एजेंसी ने 10 अक्टूबर को चार लोगों को गिरफ्तार किया था।

न्यायाधीश ने कहा, ''डिजिटल डेटा निकालने और आरोपी व्यक्तियों से आमना-सामना कराने के संबंध में ईडी द्वारा अपनाए गए रुख में निरंतरता प्रतीत होती है। इसलिए, कानून के स्थापित सिद्धांतों और दिल्ली हाईकोर्ट के नियमों पर विचार करते हुए, मेरी राय है कि ईडी आगे की हिरासत रिमांड देने के लिए मामला बनाने में सक्षम है।''

अदालत ने आगे निर्देश दिया था कि पूछताछ सीसीटीवी कवरेज वाले स्थान पर की जाए और फुटेज को संरक्षित किया जाए।

उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक 48 घंटे में एक बार आरोपी व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच की जाएगी और आरोपी व्यक्तियों को उनकी ईडी हिरासत की अवधि के दौरान प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच अपने अधिवक्ताओं से आधे घंटे के लिए मिलने की अनुमति दी जाएगी ताकि ईडी अधिकारी उनकी बातचीत न सुन सकें।

ईडी के इस आरोप के जवाब में कि कई आपत्तिजनक दस्तावेजों की बरामदगी हुई है, गुआंगवेन के वकील ने तर्क दिया कि ऐसे दस्तावेजों की प्रकृति निर्दिष्ट नहीं की गई है और ये जांच के लिए प्रासंगिक क्यों हैं, इस बारे में ईडी ने अवगत नहीं कराया या इसकी पुष्टि नहीं की। यह केवल प्रस्तुत किया गया था कि वे कंपनियों के निगमन से संबंधित हैं जो कोई अपराध नहीं है।"

इससे पहले, एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया कि वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा चार आरोपियों के परिसरों की तलाशी लेने और 10 लाख रुपये की नकदी बरामद करने के बाद गिरफ्तारियां की गईं।

ईडी की यह कार्रवाई वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसकी 23 संबद्ध कंपनियों जैसे ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) से संबंधित देश भर में 48 स्थानों पर तलाशी लेने के एक साल से अधिक समय बाद हुई, और दावा किया कि उसने चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

ईडी के अनुसार, वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और आरओसी दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। जीपीआईसीपीएल को 3 दिसंबर 2014 को आरओसी शिमला में सोलन (हिमाचल प्रदेश) और गांधी नगर (जम्मू) के पते के साथ पंजीकृत किया गया था।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर एक शिकायत का आधार पर ईडी द्वारा पीएमएलए जांच जीपीआईसीपीएल, इसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर 3 फरवरी 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके शुरू की गई थी।

--आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

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