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सिंगापुर में न्यायाधीशों के समक्ष अवमानना के आरोप में भारतीय मूल के वकील को जेल की सजा

प्रकाशित 09/11/2023, 02:03 am
सिंगापुर में न्यायाधीशों के समक्ष अवमानना के आरोप में भारतीय मूल के वकील को जेल की सजा

सिंगापुर, 8 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय मूल के एक निलंबित वकील को 2021 में अलग-अलग अदालती घटनाओं में दो न्यायाधीशों के समक्ष अवमानना के कई कृत्य करने के लिए बुधवार को सिंगापुर की एक अदालत ने 21 दिनों की जेल की सजा सुनाई।द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 54 वर्षीय रवि मदासामी ने जस्टिस ऑड्रे लिम पर "पक्षपातपूर्ण" होने का आरोप लगाया था, उन्हें रोका था और कहा था कि जब वह एक सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटर के खिलाफ एक मुकदमे में एक ग्राहक के लिए काम कर रहे थे, तो उन्हें असभ्य नहीं होना चाहिए।

उन्होंने जिला न्यायाधीश चे यूएन फैट पर इस बात को लेकर पक्षपाती होने का आरोप लगाया था कि इस वकील को एक ही समय दो मुकदमों के लिए क्यों चुना गया।

मार्च 2023 में जब न्यायमूर्ति हू शेउ पेंग ने उन्हें अवमानना के नौ मामलों के लिए उत्तरदायी पाया, तो मदासामी ने अपने बचाव में कहा था कि अवमानना के समय वह अपने बाइपोलर विकार से पीड़ित थे।

अटॉर्नी-जनरल, अभियोजकों और लॉ सोसायटी के खिलाफ "निराधार और गंभीर" आरोप लगाने के कारण उन्हें अधिकतम पांच साल कैद की सजा सुनाई गई।

न्यायमूर्ति हू ने बुधवार को मदासामी को सजा सुनाते हुए कहा कि दोबारा हुई घटना से आत्म-नियंत्रण और संयम बरतने की उनकी क्षमता में कोई खास कमी नहीं आई है, और यह "अत्यधिक निंदनीय" है कि वकील ने कार्यवाही के दो सेटों में ग्राहकों के लिए कार्य करते हुए अवमाननापूर्ण कार्य किए।

20 वर्षों तक वकील रहे मदासामी ने कहा कि वह अपनी मानसिक स्थिति में सुधार के लिए दवाएं लेना भी भूल गए थे।

न्यायमूर्ति हू ने कहा, "अपनी मानसिक स्थिति से अवगत होने के बावजूद रवि ने एक वकील के रूप में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने बााइपोलर विकार के प्रभावों से बचाव या प्रबंधन के लिए कुछ नहीं किया। विशेष रूप से, रवि अपनी दवा व्यवस्था का अनुपालन नहीं कर रहे थे।".

पिछले महीने, सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव से पहले कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान सोशल मीडिया पर कई पोस्ट प्रकाशित करने के लिए मदासामी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सितंबर में, श्री मरिअम्मन मंदिर में सार्वजनिक रूप से एक महिला को थप्पड़ मारने के बाद उन पर सार्वजनिक रूप से अव्यवस्थित व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। दिसंबर 2020 में उन पर भारतीय मूल के कानून मंत्री के. षणमुगम की आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया गया था, लेकिन अटॉर्नी-जनरल के चैंबर ने बाद में आरोप वापस ले लिया और इसके बदले मदासामी को सशर्त चेतावनी दी गई।

--आईएएनएस

एसजीके

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